घर में घुसकर किशोरी को अगवा करने में युवक दोषी
मुजफ्फरपुर में कटरा थाना क्षेत्र के एक गांव में 13 जुलाई 2024 की रात 16 वर्षीय किशोरी को अगवा करने के मामले में मुकेश सहनी को दोषी ठहराया गया है। विशेष पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्र ने उसे सजा सुनाने के लिए 18 मार्च को सुनवाई तय की है। किशोरी की मां ने एफआईआर दर्ज कराई थी।

मुजफ्फरपुर, हिप्र। कटरा थाना क्षेत्र के एक गांव में 13 जुलाई 2024 की देर रात शादी की नीयत से 16 वर्षीया किशोरी को अगवा करने के मामले में मुकेश सहनी को दोषी करार दिया गया है। सजा की बिंदु पर 18 मार्च को सुनवाई होगी। विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-एक के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्र ने उसे दोषी ठहराया है। विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो नरेंद्र कुमार ने इस मामले में पांच गवाहों को कोर्ट में पेश किया। किशोरी की मां ने 14 जुलाई 2024 को कटरा थाना में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि 13 जुलाई 2024 की रात लगभग दो बजे मुकेश सहनी उसके घर में घुसकर उसकी पुत्री को शादी की नीयत से अगवा कर लिया।
शिकायत लेकर परिजन के पास गई तो उसके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। मामले की जांच के बाद पुलिस ने 30 सितंबर 2024 को मुकेश के खिलाफ विशेष कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया गया था।
लेखक के बारे में
Hindustanलेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।


