मिनीगन फैक्ट्री के दो संचालकों को सजा
व्यवहार न्यायालय के एडीजे-थ्री ने गुरुवार को मिनीगन फैक्ट्री खुलासे मामले में दो आरोपियों को पांच-पांच वर्ष की सजा सुनाने के साथ ही 10-10 रुपये का जुर्माना लगाया...
व्यवहार न्यायालय के एडीजे-थ्री ने गुरुवार को मिनीगन फैक्ट्री खुलासे मामले में दो आरोपियों को पांच-पांच वर्ष की सजा सुनाने के साथ ही 10-10 रुपये का जुर्माना लगाया है।
ए एडीजे-थ्री महेश कुमार ने अभियोजन एवं बचाव पक्ष का दलील सुनने के बाद मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बरदह गांव निवासी मो. गुलशेर आलम उर्फ गुलवा और मो. शमीन को सजा सुनायी। अभियोजन पक्ष की ओर से बहस में लोक अभियोजक अभय कुमार सिन्हा ने भाग लिया। न्यायालय सत्रवाद संख्या 612/13 और मुफस्सिल थाना कांड संख्या 165/13 में मामले की सुनवाई करते हुए दोनों आरोपी को सजा सुनायी गयी है।
क्या था पूरा मामला : मुफस्सिल थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मिनीगन फैक्ट्री का खुलासा 28 जून 2013 को किया था। हथियार बनाते मो. गुलशेर आलम उर्फ गुलवा और मो. शमीम को गिरफ्तार किया था। इस दौरान पुलिस ने अर्धनिर्मित पिस्टल व वाईरल, जिंदा कारतूस के साथ ही हथियार बनाने के कई औजारों को बरामद किया था।