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नवोद हत्या में तीन को आजीवन कारावास

व्यहार न्यायालय के तदर्थ त्वरित न्यायालय के पीठासीन पदाधिकारी विमल कुमार सिन्हा ने मंगलवार को सत्रवाद संख्या 197/2006 में सजा की बिंदुओं के पर सुनवाई की।अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद...

नवोद हत्या में तीन को आजीवन कारावास
हिन्दुस्तान टीम,मुंगेरTue, 14 Nov 2017 11:34 PM
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व्यहार न्यायालय के तदर्थ त्वरित न्यायालय के पीठासीन पदाधिकारी विमल कुमार सिन्हा ने मंगलवार को सत्रवाद संख्या 197/2006 में सजा की बिंदुओं के पर सुनवाई की।

अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद प्रेम-प्रसंग में नवोद कुमार की हत्या के मामले में चंदन कुमार, पवन कुमार एवं दिव्यांग रंजीत साह को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

साथ ही साथ तीनों पर दस-दस हजार रुपये आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना राशि नहीं देने पर एक साल की साधारणकारावास की सजा होगी।

क्या था मामला : नयारामनगर थानाक्षेत्र के बजरंगवली नगर के सुरेश प्रसाद साह के बड़े पुत्र धर्मेंद्र कुमार ने 26 अक्टूबर 2004 को नयारामनगर थाना में अपने भाई की हत्या के मामले में अज्ञात के विरोध मामला दर्ज कराई थी। प्राथमिकी में धर्मेंने कहा था कि 26 अक्टूबर को वह अपने घर में था। शाम में दो गोली की आवाज सुनी। फिर मैने देखा कि उच्च विद्यालय परिसर में मेरा छोटा भाई की सिर और सीने में गोली लगी थी और भाई घटना स्थल पर पड़ा था। घटना स्थल पर शीतलपेय की बोतल व स्टील की एक ग्लास थी।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बदमाश बाइक से था। पुलिस अनुसंधान में पता कि नवोद की हत्या प्रेम-प्रसंग में हुई। हत्याकांड में राधे साह पुत्र चंदन कुमार और पवन कुमार और राधे साह का नाती दिव्यांग रंजीत साह शामिल है। रंजीत सूर्यगढ़ा थानाक्षेत्र के सलखुआ का रहने वाला है। पुलिस ने तीनों के खिलाफ आरोप पत्र सर्मिपत किया था। तीनों का पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास नहीं था तीनों मजदूरी करता था। अभियोन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक नारद मंडल ने बहस में भाग लिया।

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