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हत्यारा पति दोषी करार, सुनवाई 25 को

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव ने शनिवार को पति द्वारा अपनी पत्नी की जलाकर हत्या कर देने के मामले में सुनवाई की। न्यायाधीश ने सत्रवाद संख्या 424/14 में उपलब्ध साक्ष्य...

हत्यारा पति दोषी करार, सुनवाई 25 को
हिन्दुस्तान टीम,मुंगेरSat, 23 Sep 2017 11:41 PM
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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव ने शनिवार को पति द्वारा अपनी पत्नी की जलाकर हत्या कर देने के मामले में सुनवाई की। न्यायाधीश ने सत्रवाद संख्या 424/14 में उपलब्ध साक्ष्य एवं अभियोजन पक्ष व बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद हत्यारा पति टिंकू पासवान को दोषी करार दिया। सजा के बिंदु पर 25 सितंबर को सुनवाई होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक राजाराम प्रसाद यादव ने बहस में भाग लिया था। धरहरा थानाक्षेत्र के मोहनपुर गांव निवासी टिंकू पासवान की शादी वर्ष 2010 में ममता देवी के साथ हुई थी। शादी का एक साल बेहतर गुजरा और ममता देवी को जुड़वा बच्चा भी हुआ। बच्चा होने के बाद टिंकु पासवानी अपनी पत्नी ममता देवी को प्रताड़ित करने लगा और खाना ठीक ढंग से नहीं देने लगा। 7 जनवरी 2014 को टिंकू ने अपनी पत्नी से खाना मांगा। खाना मांगने पर पत्नी ममता ने कहा कि आप कमाते ही नहीं हैं तो खाना कहां से देंगे। इसी बात पर टिंकू आग बबूला हो गया और ममता के साथ मारपीट करने लगा और तेल छिड़क कर उसे आग लगा दी। जिससे ममता की मौत इलाज के दौरान हो गयी थी। जख्मी अवस्था में ममता ने अपने पति के विरुद्ध पुलिस को फर्द बयान दर्ज कराया था।

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