बरियारपुर हत्याकांड में सुंदर सदा दोषी करार
मुंगेर में, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने 2014 के हत्या कांड में सुंदर सदा को दोषी ठहराया है। मृतक बिन्देश्वरी सदा का शव तालाब के पास मिला था। सजा का ऐलान 10 सितंबर को होगा। वहीं, नीरज मंडल को शराब...

मुंगेर, एक संवाददाता। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अमित रंजन उपाध्याय की अदालत ने बरियारपुर थाना क्षेत्र के वर्ष- 2014 के चर्चित हत्या कांड में अभियुक्त सुंदर सदा को दोषी करार दिया है। इस मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई आगामी 10 सितम्बर को की जाएगी। मामला सत्रवाद संख्या- 41/2015 से संबंधित है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 10 जुलाई, 2014 की संध्या को नीरपुर गांव निवासी बिन्देश्वरी सदा उर्फ बंदरवा को उसके ही ग्रामीण सुंदर सदा घर से बुलाकर ले गया था। बाद में बिन्देश्वरी सदा का शव नीरपुर गांव स्थित जखराज बाबा स्थान के निकट तालाब के पास बरामद हुआ।
मृतक की पत्नी ननकी देवी के आवेदन पर बरियारपुर थाना में कांड संख्या 111/2014 दर्ज की गई थी। इस प्रकरण में कुल सात गवाहों की गवाही हुई। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार वर्मा ने बहस में भाग लिया और उपलब्ध साक्ष्यों एवं गवाहियों के आधार पर अदालत ने सुंदर सदा को हत्या का दोषी माना। अब अदालत 10 सितम्बर को सजा का ऐलान करेगी। ------------------------------------------------------------- पेशेवर शराबी नीरज मंडल को एक वर्ष की सजा मुंगेर, एक संवाददाता। गुरुवार को विशेष न्यायाधीश (उत्पाद) प्रथम, मुंगेर, रुम्पा कुमारी की अदालत ने शराब सेवन से जुड़े दो मामलों- जमालपुर थाना कांड संख्या 105/2023 (दिनांक 17.09.2023) एवं 114/2023 (दिनांक 04.11.2023)- की सुनवाई की। न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों तथा बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अभियुक्त नीरज कुमार मंडल, पिता स्व. योगेन्द्र मंडल, निवासी 6 नंबर रेलवे गेट, चांद खां रोड, थाना- जमालपुर, जिला मुंगेर को दोनों मामलों में दोषी करार दिया। अदालत ने उसे एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से अपर विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) सुनील कुमार सिंह तथा उत्पाद अधिवक्ता आकाश कुमार ने बहस में भाग लिया।
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