हथियार और विदेशी शराब बरामदगी मामले में दोषी को 1 लाख रुपए जुर्माना के साथ हुई 5 वर्ष की सजा
तथा आर्म्स एक्ट के तहत विभिन्न धाराओं में कारावास और जुर्माने की सजा दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार, 8 मार्च 2025 को वासुदेवपुर थानाध्यक्ष पु.अ.

मुंगेर, एक संवाददाता। वासुदेवपुर थाना क्षेत्र के शेरपुर में अवैध हथियार और विदेशी शराब बरामदगी मामले में अदालत ने दोषी गुलशन कुमार को सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश उत्पाद द्वितीय, मुंगेर नितेश कुमार की अदालत ने रविवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए दोषी को बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम तथा आर्म्स एक्ट के तहत विभिन्न धाराओं में कारावास और जुर्माने की सजा दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार, 8 मार्च 2025 को वासुदेवपुर थानाध्यक्ष पु.अ.नि. अजय कुमार ने गुप्त सूचना के आधार पर शेरपुर निवासी गुलशन कुमार के घर छापेमारी की थी। कार्रवाई के दौरान एक देशी कट्टा, दो नाली बंदूक फायर करने वाला देशी हथियार, पिस्टल की मैगजीन, विभिन्न प्रकार के कारतूस और 51.165 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई थी।
मौके से गुलशन कुमार, प्रेम कुमार और श्याम कुमार को गिरफ्तार किया गया था। इस संबंध में वासुदेवपुर थाना कांड संख्या- 23/2025 दर्ज किया गया था। अनुसंधान के दौरान गुलशन कुमार ने अवैध हथियार खरीदने की बात स्वीकार की थी, जबकि विधि-विरुद्ध बालक प्रेम कुमार का मामला किशोर न्याय बोर्ड भेजा गया। विशेष लोक अभियोजक उत्पाद पीयूष कुमार के माध्यम से चले विचारण के बाद बीते 12 मई को अदालत ने गुलशन कुमार को दोषी करार दिया था, जबकि श्याम कुमार और रोहित सागर को दोषमुक्त कर दिया गया था।अब इसी मामले में सोमवार को सजा सुनाते हुए अदालत ने गुलशन कुमार को बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 30(ए) के तहत 5 वर्ष कारावास एवं 1 लाख रुपये जुर्माना, जुर्माना नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई। वहीं, आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-बी)ए और धारा 26(आई) के तहत 3-3 वर्ष का कारावास तथा 10-10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना अदा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास का प्रावधान भी रखा गया है।
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