Munger News: कच्ची कांवरिया पथ से 52 फीट दूर ही लगेंगी दुकानें, अतिक्रमण पर होगी कार्रवाई
Munger News: विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला के लिए प्रशासन ने कांवरियों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। दुकानदारों को सड़क के 52 फीट दूर दुकान लगाने को कहा गया है। अतिक्रमण करने पर जुर्माना और कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने मार्किंग कर दुकानदारों को जानकारी दी है।

Munger News: असरगंज, निज संवाददाता। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। कांवरियों की सुरक्षित और सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तारापुर अनुमंडल प्रशासन ने कच्ची कांवरिया पथ पर दुकानों के संचालन को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किया है। अनुमंडल पदाधिकारी राकेश रंजन ने बताया कि, मुंगेर जिला सीमा क्षेत्र के कमरांय गांव से असरगंज स्थित खूबलाल-महावीर महाविद्यालय तक सड़क के दोनों ओर 52 फीट की दूरी छोड़कर ही दुकानदारों को दुकान लगाने की निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि, किसी भी स्थिति में सड़क का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि कोई दुकानदार निर्धारित सीमा का उल्लंघन कर दुकान लगाता है या अतिक्रमण करता है, तो उसके खिलाफ जुर्माना लगाने के साथ-साथ कार्रवाई भी की जाएगी।
एसडीओ ने बताया कि, प्रशासन की ओर से पूरे क्षेत्र में मार्किंग कराकर दुकानदारों को निर्धारित सीमा की जानकारी दे दी गई है। संबंधित अधिकारियों और कर्मियों को भी निर्देश दिया गया है कि वे लगातार निगरानी रखें और नियमों का पालन सुनिश्चित कराएं।
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