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दुकानों व प्रतिष्ठानों में सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा

मोतिहारी। हिन्दुस्तान संवाददाता आगामी तीस अप्रैल तक सभी दुकानें व प्रतिष्ठान संध्या 7...

दुकानों व प्रतिष्ठानों में सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा
हिन्दुस्तान टीम,मोतिहारीSun, 11 Apr 2021 03:22 AM
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मोतिहारी। हिन्दुस्तान संवाददाता

आगामी तीस अप्रैल तक सभी दुकानें व प्रतिष्ठान संध्या 7 बजे तक ही खुलेंगे । उक्त रोक भोजनालय , ढाबा ,रेस्टोरेंट व होटल पर लागू नहीं होगी । दुकानों व प्रतिष्ठानों का संचालन शर्तों के साथ किया जाएगा । यह बातें डीएम शीर्षत कपिल अशोक ने विभिन्न राजनीतिक दल,समाजसेवी व व्यवसायी वर्ग के साथ राधाकृष्णन भवन में शनिवार को आहूत बैठक में कही। कहा कि दुकानों व प्रतिष्ठानों में सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा । दुकानों व प्रतिष्ठानों के काउंटर पर दुकानदार कर्मियों व आगंतुकों के उपयोग के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएगी । दुकान व प्रतिष्ठान परिसर में दो गज सोशल डिस्टेंस का अनुपालन किया जाएगा , जिसके लिए सफेद वृत चिन्हित किए जाएंगे ।

ग्राहकों को मास्क पहनने को करें जागरूक

उन्होंने व्यवसायियों से खुद मास्क पहनने व अपने ग्राहकों को मास्क पहनने के लिए जागरूक करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सभी स्कूल, कॉलेज व कोचिंग संस्थान 18 अप्रैल तक बंद रहेंगे । पूर्व निर्धारित परीक्षाएं घोषित कार्यक्रम के अनुसार कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आयोजित की जाएंगी ।

रेस्टोरेंट व भोजनालय में बैठने की क्षमता पचास प्रतिशत ही होगी

उन्होंने कहा कि रेस्टोरेंट, ढाबा व भोजनालय में निर्धारित बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत का उपयोग करेंगे । होम डिलीवरी तथा टेक अवे सर्विस का संचालन अनुमान्य होगा । सभी सिनेमा हॉल बैठने की निर्धारित क्षमता के 50 प्रतिशत का उपयोग करेंगे । सभी पार्को व उद्यानों में मास्क का उपयोग तथा कोविड बचाव के अनुकूल व्यवहार करना अनिवार्य होगा । सभी धार्मिक स्थल आमजनों के लिए बंद रहेंगे ।

तैंतीस प्रतिशत कर्मचारी बारी बारी से प्रतिदिन आएंगे

सरकारी कार्यालयों में उप सचिव या समकक्ष व उनसे वरीय अधिकारी शत - प्रतिशत व उनसे कनीय अधीनस्थ अधिकारी व कर्मचारी प्रतिदिन बारी बारी से 33 प्रतिशत उपस्थित रहेंगे । आवश्यक सेवाओं जैसे पुलिस , फायरब्रिगेड , स्वास्थ्य , आपदा प्रबंधन , दूरसंचार , डाक इत्यादि से संबंधित विभागों पर ये शर्ते लागू नहीं होंगी । सरकारी कार्यालयों में सामान्य आगंतुकों के प्रवेश पर रोक रहेगी । प्राईवेट कार्यालयों व संस्थाओं के व्यवसायिक व गैर व्यवसायिक कार्यालयों को 33 प्रतिशत कर्मियों के साथ खोलने की अनुमति होगी। औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर यह बंदिश लागू नहीं होगी।

सरकारी व निजी आयोजनों पर रहेगी रोक

सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के सरकारी व निजी आयोजनों पर रोक रहेगी । अतिम संस्कार के लिए 50 व श्राद्ध और विवाह के लिए 200 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी । पब्लिक ट्रासपोर्ट में निर्धारित बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत के उपयोग की अनुमति रहेगी । सरकारी और प्राइवेट कार्यालयों में 33 प्रतिशत कर्मचारियों के दैनिक रोटेशन पर कार्य जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि उक्त गाइड लाइन का पालन किया जाय।

सदर अस्पताल व पारा मेडिकल हॉस्टल में बनाया गया है कोविड केयर सेंटर

जिले में अब तक कोरोना के 130 पॉजिटिव केस मिले है। जिले में एक कोविड केयर सेंटर पारामेडिकल हॉस्टल व सदर अस्पताल में बनाया गया है। आरटीपीसीआर से रोजाना जांच होने की संख्या बढ़ाई गई है । प्रधानमंत्री द्वारा 11 से 14 अप्रैल तक चलाए जाने वाले टीकाकरण उत्सव में आमजनों की भागीदारी बढ़ाने के लिए जनप्रतिनिधि उन्हें प्रेरित करें। उन्होंने जनप्रतिनिधियों को कोविड 19 के दिशा निर्देशों का पालन करने व लोगों को जागरूक करने को कहा।

टीकाकरण के लिए करें जागरूक

उन्होंने आम लोगों के बीच टीका लेने के लिए जागरूक करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जिले में वैक्सीन की कमी नहीं है। ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। डरने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा ट्रेकिंग, ट्रेसिग, ट्रीटमेन्ट, काउंसिलिंग पर विशेष जोर दिया जा रहा है। डीएम ने बारी बारी से सभी जनप्रतिनिधियों व व्यवसायियों से राय जानी तथा सहयोग करने की अपील की।

बैठक में इनकी रही उपस्थिति

बैठक में एसपी नवीनचंद्र झा, डीडीसी कमलेश कुमार सिंह , अपर समाहर्ता शशिशेखर चौधरी, अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन अनिल कुमार, सदर एसडीओ प्रियरंजन राजू सहित विभिन्न राजनीतिक दल,संस्था व व्यवसायी वर्ग के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

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