
दहेज हत्या मामले में पति को उम्रकैद
मोतिहारी में तृतीय सत्र न्यायालय के न्यायाधीश ने पति राजेश दास को दहेज हत्या का दोषी करार दिया। उसे उम्रकैद और 15 हजार रुपए जुर्माने की सजा दी गई है। न्यायालय ने मृतका के बच्चों को पीड़ित मानते हुए सहायता राशि देने का आदेश भी दिया। मामला 18 फरवरी 2022 को हुई हत्या से संबंधित है।
मोतिहारी। तृतीय सत्र न्यायालय के न्यायाधीश कमलेश चंद्र मिश्र ने दहेज हत्या के एक मामले की सुनवाई करते हुए पति को दोषी करार दिया है तथा उम्रकैद की सश्रम करावास सहित 15 हजार रुपए जुर्माना भरने का आदेश दिया है। न्यायाधीश ने मृतका के नवालिग पुत्र एवं दो पुत्रियों को पीड़िता करार देते हुए उन्हें पीड़ित प्रतिकर अधिनियम के अंतर्गत सहायता राशि देने का आदेश दिया है। सजा भोपतपुर क्षेत्र के जमुनिया निवासी राजेश दास की हुई है। मामले में गोविंदगंज थाना क्षेत्र के बमनौली निवासी महावीर दास ने जमुनिया निवासी राजेश, कबुतरी देवी, गगनदेव, बंका व धर्मदेव पर आरोप लगाया कि सूचक की पुत्री मिथलेश देवी की शादी राजेश दास से हुई थी।

राजेश एवं उसके परिजन आरोपी उसकी पुत्री को दहेज के लिए प्रताड़ना देते थे । 18 फरवरी 2022 को मिथलेश देवी का गला दबाकर हत्या कर दी गयी। जिसके आधार पर भोपतपुर थाना में दहेज हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई। अनुसंधान कर्ता द्वारा एक आरोपी राजेश दास के विरुद्ध अंतिम प्रपत्र दाखिल किया गया। न्यायालय की ओर से आरोप गठित कर मामले की सुनवाई की गई। अभियोजन पक्ष से एपीपी मोइनुल हक ने 14 गवाहों को प्रस्तुत करते हुए पक्ष रखा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने उक्त फैसला सुनाया है।

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