कोर्ट के आदेश पर सेवांत लाभ व पारिश्रमिक का हुआ भुगतान
मोतिहारी में जिला लोक शिकायत निवारण कोर्ट के आदेश पर दो मामलों में सेवांत लाभ और पारिश्रमिक का भुगतान किया गया। एसीभी सुमन कुमारी की शिकायत पर 18,000 रुपये का भुगतान हुआ। वहीं, नागेन्द्र की शिकायत पर 1.75 लाख रुपये की कटौती के बाद उसे पूरा भुगतान मिला।
मोतिहारी, हिप्र.। जिला लोक शिकायत निवारण कोर्ट के आदेश पर दो अलग मामलों में सेवांत लाभ व पारिश्रमिक का भुगतान किया गया। जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी शैलेन्द्र कुमार भारती ने बताया कि दोनों का भुगतान कोर्ट में किया गया। अरेराज के एसीभी सुमन कुमारी की शिकायत थी कि सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित गणना में किये गये कार्य का पारिश्रमिक भुगतान अरेराज प्रखण्ड की ओर से नहीं किया गया। आवेदन के आलोक में उप विकास आयुक्त को लोक प्राधिकार नामित करते हुए नोटिस की। नोटिस के बाद कई तारीख पर सुनवाई की गयी। सुनवाई के बाद 18,000 रुपये भुगतान किया गया।
प्रखंड विकास पदाधिकारी अरेराज ने सुनवाई की तिथि 08 दिसम्बर को न्यायलय में परिवादनी को भुगतान से संबंधित चेक हस्तगत कराया गया। सेवांत लाभ का किया गया भुगतान : छतौनी थाना क्षेत्र के सुभाष नगर मठिया मोहल्ले के नागेन्द्र ने शिकायत की थी कि शिकारगंज थानाकाण्ड संख्या-155/2008 में आरोपी होने के कारण 1.75 एक लाख पचहतर रूपये का सेवान्त लाभ से कटौती करने के बाद उक्त काण्ड में उसे दोषमुक्त किया गया फिर भी उक्त कटौती राशि का भुगतान नहीं किया गया है। आवेदन के आलोक में जिला सहकारिता पदाधिकारी को नोटिस की गयी। कई तारीख को सुनवाई की गई। लोक प्राधिकार सह जिला सहकारिता पदाधिकारी के प्रतिनिधि ने कोर्ट को सूचना दी कि निष्पादन कर दिया गया। परिवादी ने भी कोर्ट को लिखित रूप से प्रतिवेदित किया उक्त भुगतान 1.75 लाख प्राप्त हो गया है। इस प्रकार परिवादी के परिवाद का निवारण हुआ।

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