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नाबालिग से रेप में युवक दोषी करार, सजा आज

नाबालिग से दुष्कर्म की घटना में आरोपित रोहित कुमार यादव को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। पोस्को अधिनियम के विशेष न्यायाधीश एडीजे इशरत उल्लाह ने गुरुवार को मामले की अंतिम सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को...

नाबालिग से रेप में युवक दोषी करार, सजा आज
हिन्दुस्तान टीम,मधुबनीFri, 26 Apr 2019 03:42 PM
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नाबालिग से दुष्कर्म की घटना में आरोपित रोहित कुमार यादव को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। पोस्को अधिनियम के विशेष न्यायाधीश एडीजे इशरत उल्लाह ने गुरुवार को मामले की अंतिम सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुनने के बाद रोहित को दोषी पाया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा गवाहों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट एवं अनुसंधान के क्रम में प्राप्त साक्ष्य के आधार पर रोहित को भारतीय दंड विधान की धारा 376 एवं चार पोस्को एक्ट में दोषी पाया जाता है। अभियोजन की ओर से स्पेशल पीपी शशि भूषण यादव ने बहस की। उन्होंने कोर्ट को बताया कि रोहित के खिलाफ अभिलेख पर पर्याप्त साक्ष्य है। उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हालांकि कोर्ट ने सजा पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है। स्पेशल पीपी ने बताया कि शुक्रवार को न्यायालय में सजा पर सुनवाई होगी। सकरी थाना क्षेत्र के एक गांव स्थित बघार में चार जनवरी 2014 की सुबह 7 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई थी। रोहित कुमार यादव मौके पर पकड़ा गया था। स्पेशल पीपी शशि भूषण यादव ने बताया कि घटना की सुबह बच्ची की मां मजदूरी करने बघार गई थी। पीछे से बच्ची भी बकरी लेकर बघार जा रही थी। बच्ची को अकेला देख रोहित उसे पकड़कर उसके साथ जबरदस्ती की।

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