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दहेज हत्या में पति सहित तीन को सात वर्ष की सजा

दहेज हत्या मामले में दोषी करार दिए गए पति रामचन्द्र मंडल, सास लक्ष्मी देवी एवं देवर कृष्ण कुमार मंडल को कोर्ट ने सात वर्ष की सजा सुनाई है। शनिवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश विनय कुमार सिंह ने...

दहेज हत्या में पति सहित तीन को सात वर्ष की सजा
हिन्दुस्तान टीम,मधुबनीSat, 18 Aug 2018 07:27 PM
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दहेज हत्या मामले में दोषी करार दिए गए पति रामचन्द्र मंडल, सास लक्ष्मी देवी एवं देवर कृष्ण कुमार मंडल को कोर्ट ने सात वर्ष की सजा सुनाई है। शनिवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश विनय कुमार सिंह ने तीनों को सजा सुनाई। तीनों फुलपरास थाना के एकहारा गांव का रहने वाले हैं। इनलोगों के खिलाफ दहेज में बाइक नहीं मिलने पर मधुबाला की हत्या करने का आरोप था। 30 अगस्त 2001 को एकहारा में ही घटना को अंजाम दिया गया था। दोपहर बाद फैसला आने के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच तीनों को कोर्ट हाजत लाया गया। बाद में मंडलकारा भेज दिया गया। जानकारी के अनुसार मधु दरभंगा जिला के बहादुरपुर थाना के तारालाही गांव की रहने वाली थी। 12 मई 1999 को रामचंद्र मंडल के साथ उसकी शादी हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज में बाइक की मांग करने लगे। केस के सूचक मधु की भाई सुनील कुमार ने बताया था कि उसका बहनोई ने बाइक के लिए पत्र भी लिखा था। हालत गंभीर देख सुनील ने 11 हजार रुपये बाइक के लिए एडवांस भी दिया लेकिन ससुरालवाले मधु को प्रताड़ना देते रहे। सुनील ने पुलिस को बताया कि 30 अगस्त 2001 को किसी ने उसके पड़ोसी अशोक महतो के फोन पर जानकारी दिया कि मधु को ससुराल वालों ने हत्या कर दाह संस्कार कर दिया। घटना को लेकर फुलपरास पुलिस ने सुनील के बयान पर एफआईआर की थी।

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