एसपी समेत चार को किया तलब
एडीजे अविनाश कुमार (प्रथम) कोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान विसंगति देख पुलिस के आला अधिकारी सहित चिकित्सा अधिकारी को एक साथ तलब किया है। मामला नाबालिग...
झंझारपुर , निज प्रतिनिधि
एडीजे अविनाश कुमार (प्रथम) कोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान विसंगति देख पुलिस के आला अधिकारी सहित चिकित्सा अधिकारी को एक साथ तलब किया है। मामला नाबालिग लड़की से अपहरण कर शादी रचाने से जुड़ा हुआ है। कोर्ट ने एसपी डॉ. सत्य प्रकाश, झंझारपुर डीएसपी आशीष आनंद, आरएस ओपी प्रभारी पुरुषोत्तम कुमार एवं सदर अस्पताल अस्पताल मधुबनी के चिकित्सा अधिकरी के. कौशल को 24 सितंबर को 10:30 बजे कोर्ट में सदेह उपस्थित होकर जवाब देने का आदेश दिया है। सनद रहें कि इससे पूर्व एसपी, डीएसपी एवं भेजा के एसएचओ को पॉक्सो मामले में 29 सितंबर को एक साथ इसी कोर्ट ने सदेह उपस्थित होने का आदेश दिया था। इस बार चिकित्सा अधिकारी को भी अपनी रिपोर्ट में पारदर्शिता नहीं बरतने को लेकर तलब किया गया है। एसपी, डीएसपी को सितंबर माह में दो बार कोर्ट ने ज़बाब देने के लिए बुलाया है।
क्या है मामला :आरएस ओपी में वर्ष 2021 में दर्ज पहले मामले से जुड़ा है। मदनपुर रहीटोल गांव निवासी रामानंद यादव ने कांड संख्या 1/ 2021 के तहत एफआईआर दायर किया था। जिसमे उन्होने अपनी नाबालिग पुत्री के अपहरण का मामला दर्ज कराते हुए गांव के ही संजय कुमार यादव उर्फ बोका यादव एवं अन्य को आरोपित किया था। पुलिस ने इस मामले में संजय यादव को बीते 19 जून को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा। इसी मामले में संजय की जमानत के लिए अर्जी दाखिल की गई थी। कोर्ट ने सुनवाई दौरान दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अपहृता को नाबालिग मानते हुए इस मामले में बाल विवाह अधिनियम की धारा न लगाने पर आपत्ति की है। कोर्ट ने एसपी, डीएसपी एवं एसएचओ के साथ मेडिकल रिपोर्ट देने वाले डॉक्टर को भी 24 सितंबर को कोर्ट में सदेह उपस्थित होकर अपना जवाब देने का निर्देश दिया है।पुलिस केअधिकारियों की लागतार लापरवाही पर सख्त है। अधिकारियों को खुद कोर्ट में उपस्थित होने को कहा है।