कमरे आलम हत्याकांड में सोनी दोषी करार
कमरे आलम हत्याकांड में ट्रायल फेस कर रहे मोहम्मद सोनी को कोर्ट ने दोषी करार दिया...
कमरे आलम हत्याकांड में ट्रायल फेस कर रहे मोहम्मद सोनी को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश उमाकांत यादव ने गुरुवार को मामले में अंतिम सुनवाई के दौरान मोहम्मद सोनी को कमरे आलम की हत्या में दोषी करार दिया। सरकार की ओर से एपीपी कैलाश कुमार साह ने अभिलेख पर सोनी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य होने की दलील देते हुए उसे कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी। हालांकि कोर्ट ने सजा पर अपना फैसला सुरक्षित रखा लिया। 24 जून 2019 को सजा के बिंदु पर सुनवाई होगी। 11 फरवरी 2008 की रात ग्यारह वर्षीय कमरे आलम की गला घोंट कर हत्या कर दी गई थी। अगले दिन कमरे आलम का शव आम के बगीचा में पेड़ से लटका हुआ मिला था। अपर लोक अभियोजक कैलाश शाह ने बताया कि घटना को लेकर बिस्फी पतौना ओपी पुलिस मृतक के पिता मो. उबैद के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की थी। उबैद ने पुलिस को बताया था कि घटना की तिथि को संध्या करीब साढे सात बजे उसका लड़का कमरे आलम आर्केस्ट्रा देखने घर से निकला था। रात में वह वापस नहीं लौटा। सुबह लोग शौच के लिए घर से बाहर निकले तो बगीचा में पेड़ से शव लटका हुआ देखा। बाद में पुलिस जांच के दौरान मोहम्मद सोनी एवं तीन अन्य लोगों का नाम सामने आया। एपीपी श्री साह ने बताया कि अन्य लोगों का ट्रायल अभी बांकी है। घटना के कारण के बारे में एपीपी साह ने बताया कि आरोपित लोग कमरे आलम को अपने दुकान से रुपए चोरी कर लाने को कहा था। रुपए नहीं देने पर उसकी हत्या कर दी।