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नशे के आरोपी पूर्व वार्ड पार्षद को बेरहमी से पीटने में दो पुलिसकर्मी निलंबित

नशे के आरोपी पूर्व वार्ड पार्षद को बेरहमी से पीटने में दो पुलिसकर्मी निलंबित

संक्षेप:

मधुबनी में शराब के नशे में गिरफ्तार पूर्व वार्ड पार्षद राम उदगार यादव के साथ पुलिस द्वारा बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया है। वायरल वीडियो के बाद पुलिस अधीक्षक ने दो पुलिसकर्मियों को निलंबित किया और नगर थानाध्यक्ष को शोकॉज किया। एसपी ने कहा कि अमानवीय व्यवहार स्वीकार्य नहीं है।

Jan 05, 2026 09:27 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, मधुबनी
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मधुबनी, विधि संवाददाता। शराब के नशे में गिरफ्तार पूर्व वार्ड पार्षद को लात घूंसे से बेरहमी से मारपीट करने के मामले में पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने सख्त कार्रवाई की है। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने सोमवार को दो पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। मामले में नगर थानाध्यक्ष से शोकॉज किया गया है, जबकि मारपीट करनेवाले सिपाहियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने की बात कही गई है। एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 31 दिसंबर 2025 की रात वाहन जांच के दौरान शराब के नशे में पकड़े गए पूर्व वार्ड पार्षद राम उदगार यादव के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।

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मामले की जांच सदर एसडीपीओ अमित कुमार से कराई गई। जांच रिपोर्ट के आधार पर मारपीट में संलिप्त हवलदार तनवीर आलम और सिपाही महेंद्र कुमार को निलंबित कर दिया गया है। एसपी ने स्पष्ट कहा कि कानून के तहत कार्रवाई करते समय किसी भी व्यक्ति के साथ अमानवीय या अनुचित व्यवहार स्वीकार्य नहीं है। पुलिस को संयम और मर्यादा के साथ कार्य करना चाहिए। वायरल वीडियो का सच एसपी ने बताया कि 31 दिसंबर की रात सभी थानों को वाहन जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया गया था। इसी क्रम में राम चौक पर वाहन चेकिंग के दौरान एक बाइक सवार पुलिस को चकमा देकर कोतवाली चौक की ओर भागने लगा। कोतवाली दुर्गा स्थान के पास तैनात पुलिस को देखकर वह फिर भागने का प्रयास करने लगा। इसी दौरान वह बाइक से गिर पड़ा। वीडियो में गिरने के बाद पुलिसकर्मियों द्वारा बाइक सवार के साथ लात-घूंसे से मारपीट की तस्वीरें सामने आईं। बाइक सवार की पहचान कोतवाली चौक निवासी पूर्व वार्ड पार्षद राम उदगार यादव के रूप में हुई। मेडिकल जांच में उसके शराब के नशे में होने की पुष्टि हुई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अगले दिन आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां जुर्माना अदा करने के बाद उसे रिहा कर दिया गया।