ट्रेंडिंग न्यूज़

Hindi News बिहार मधुबनीआरएस व फुलपरास के एसएचओ के वेतन पर रोक का आदेश

आरएस व फुलपरास के एसएचओ के वेतन पर रोक का आदेश

झंझारपुर एवं फुलपरास थाना एसएचओ को कोर्ट के आदेश को गंभीरता पूर्वक नही लेना महंगा पड़ा है। एडीजे अविनाश कुमार (प्रथम) कोर्ट ने आज झंझारपुर आरएस के...

आरएस व फुलपरास के एसएचओ के वेतन पर रोक का आदेश
हिन्दुस्तान टीम,मधुबनीTue, 27 Jul 2021 11:01 PM
ऐप पर पढ़ें

झंझारपुर, निज प्रतिनिधि

झंझारपुर एवं फुलपरास थाना एसएचओ को कोर्ट के आदेश को गंभीरता पूर्वक नही लेना महंगा पड़ा है। एडीजे अविनाश कुमार (प्रथम) कोर्ट ने आज झंझारपुर आरएस के थानाध्यक्ष पुरुषोत्तम सिंह एवं फुलपरास के थानाध्यक्ष कुमार कृति के बिरुद्ध सख्त आदेश दिए है। कोर्ट ने एसपी डॉ. सत्यप्रकाश को पत्र भेजते हुए दोनो एसएचओ के वेतन पर तत्काल रोक लगाते हुए पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर कोर्ट को सूचित करने का निर्देश दिया गया है।

किस मामले में कोर्ट हुआ नाराज: पहला मामला झंझारपुर आरएस थाना में दर्ज कांड सं. 268/20 का है। लखनौर थाना क्षेत्र के हरभंगा, मकरी टोल निवासी एक महिला का अपहरण कर उसके साथ सामुहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था। जिसमे पीडि़ता के बयान पर हरभंगा गांव निवासी दिलीप कुमार, ललन कुमार आदि को आरोपित किया गया था। आरोपित दिलीप 01/04/21 से जेल में है। कोर्ट ने आरएस थाना को आरोपित का आपराधिक इतिहास के साथ ही पीडि़ता का मेडिकल जांच रिपोर्ट की मांगा था। यह नही मिला तो 05/07/21 को कोर्ट ने थानाध्यक्ष को शोकॉज किया।

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें