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छेड़खानी में एक को छह माह की सजा

फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश विनय कुमार सिंह ने छेड़खानी के आरोप में मो. सत्तार को दोषी करार दिया। दोषी को छह महीने की सजा सुनाई। एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। हालांकि कोर्ट ने सत्तार को...

छेड़खानी में एक को छह माह की सजा
हिन्दुस्तान टीम,मधुबनीThu, 21 Sep 2017 12:22 AM
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फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश विनय कुमार सिंह ने छेड़खानी के आरोप में मो. सत्तार को दोषी करार दिया। दोषी को छह महीने की सजा सुनाई। एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। हालांकि कोर्ट ने सत्तार को रेप के प्रयास के आरोप से बरी कर दिया। न्यायालय में सोमवार को दोनों पक्षों की ओर से इस पर बहस हुई। एपीपी समीर कुमार नायक ने जहां सत्तार को रेप के प्रयास के आरोप में दोषी करार दिये जाने की मांग की थी। वहीं बचाव पक्ष से अधिवक्ता रामानंद झा ने शिकायतकर्ता के आरोप को झूठा करार देते हुए आरोपित को बरी करने की मांग की। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सत्तार को छेड़खानी के आरोप में दोषी पाया। मामला खिरहर थाना क्षेत्र की है। 23 नवम्बर 2003 को एक नाबालिग बच्ची ने खिरहर थाना में सत्तार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करायी थी। बच्ची ने बताया कि शाम को वह शौच के लिए गई थी। इसी दौरान सत्तार ने उसे अपने कब्जे में लेकर बगल के बगीचा में ले गया और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की।

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