सुरक्षा मानक वाले बसों का विद्यालय में हो उपयोग: डीएम
मधुबनी में, डीएम आनंद शर्मा ने कहा कि केवल सुरक्षा मानक वाले बसों का विद्यालयों में उपयोग होना चाहिए। मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में सड़क सुरक्षा, जाम की समस्या, और दुर्घटनाओं के निवारण पर चर्चा की गई।

मधुबनी। डीएम आनंद शर्मा ने कहा कि सुरक्षा मानक वाले बसों का ही विद्यालय में उपयोग हो। मोटर वाहन अधिनियम नियमावली का उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी। शनिवार को समाहरणालय में आयोजित जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में उन्होंने शिक्षा विभाग के पदाधिकारी एवं निजी विद्यालय संगठन के प्रतिनिधियों को निर्देशित किया कि स्कूली वाहनों का निर्धारित सुरक्षा मानक के अनुसार ही परिचालित करेगें। मोटर वाहन अधिनियम का अनुपालन करेंगे। डीएम ने डीटीओ रामबाबू एवं एमवीआई अजय शंकर से अधिनियम का उल्लंघन करने वाले वाहनों को जब्त कर जरूरी कार्रवाई करते हुए रिपोर्ट देने को भी कहा। बैठक में सड़क सुरक्षा, हिट एंड रन मामले, सड़क संबधी कमियों का न्यूनीकरण, सुरक्षित वाहन चालन, घायलों की मदद, दुर्घटना दावा, चिन्हित ब्लैक स्पॉट पर सड़क सुरक्षा को लेकर की गई करवाई, शहर में जाम की समस्या, यातायात नियमों के संबंध में जागरूकता आदि को लेकर विस्तृत समीक्षा की।
जिला परिवहन पदाधिकारी ने सड़ख सुरक्षा को लेकर चलाये जा रहे कार्यक्रमों की विस्तार से जानकारी दी। डीएम ने एक से अधिक बार सड़क दुर्घटना घटित होने वाले स्थान पर अचूक रूप से रैंबलर स्पीड ब्रेकर का निर्माण कराने का निर्देश दिया। बैठक में नगर आयुक्त उमेश भारती, जिला परिवहन पदाधिकारी रामबाबू, सिविल सर्जन मधुबनी डा. हरेंद्र कुमार, मोटर वाहन निरीक्षक अजय शंकर सहित जिला शिक्षा विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे।
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