विनय झा की हत्या मामले में तीन दोषी
मधुबनी में विनय चंद्र झा की हत्या के मामले में कोर्ट ने तीन आरोपियों को दोषी ठहराया है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनामिका टी ने नवीन कुमार मिश्रा, उसके पिता लाल मिश्रा और आयुष कुमार झा को दोषी...

मधुबनी,विधि संवाददाता। गोली मारकर विनय चंद्र झा की हत्या करने के आरोप में कोर्ट ने तीन लोगों को दोषी करार दिया है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनामिका टी की अदालत ने मंगलवार को जजमेंट पर सुनवाई के बाद आरोपित नवीन कुमार मिश्रा उसके पिता लाल मिश्रा एवं आयुष कुमार झा को दोषी करार दिया। अभियोजन की ओर से प्रभारी पीपी मनोज तिवारी ने आरोपितों के खिलाफ अभिलेख पर पर्याप्त साक्ष्य होने का दलील देते हुए उसे कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी। कोर्ट ने तीनों की सजा पर आगामी 30 अप्रैल तक के लिए फैसला सुरक्षित रखा है। शहर से सटे पंडौल थाना क्षेत्र के ककना गांव में 17 जुलाई 2023 को गोली मारकर विनय चंद्र झा की हत्या कर दी गई थी। मनोज तिवारी ने बताया कि आरोपित नवीन कुमार मिश्रा को कोर्ट ने धारा 302 भादवि के अलावा आर्म्स एक्ट में भी दोषी करार दिया है। घटना का कारण जमीनी विवाद था। गांव के ब्रह्मस्थान की जमीन को लेकर दोनों पक्षों में पूर्व से झंझट चल रहा था। घटना की शाम षड्यंत्र के तहत ब्रह्मस्थान के पास लाल मिश्रा एवं आयुष कुमार झा विनय चंद्र को पकड़ लिया तथा नवीन कुमार मिश्रा अपने कमर से पिस्तौल निकाल कर उसपर फायरिंग कर दी। सदर अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई।
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