ट्रेंडिंग न्यूज़

Hindi News बिहार मधुबनीनाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी करार

नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी करार

पोक्सो अधिनियम के स्पेशल कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म की घटना में आरोपित ओम सिंह को दोषी करार दिया। पोक्सो मामले के स्पेशल जज एडीजे इशरतुल्लाह ने गुरुवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ओम...

नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी करार
हिन्दुस्तान टीम,मधुबनीThu, 27 Feb 2020 10:26 PM
ऐप पर पढ़ें

पोक्सो अधिनियम के स्पेशल कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म की घटना में आरोपित ओम सिंह को दोषी करार दिया। पोक्सो मामले के स्पेशल जज एडीजे इशरतुल्लाह ने गुरुवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ओम सिंह को अपहरण व रेप के आरोप में दोषी करार देते हुए सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया। 26 मई 2017 की रात सकरी थानाक्षेत्र के एक गांव में वारदात हुई थी। बहस के दौरान अभियोजन की ओर से स्पेशल पीपी शशि भूषण यादव तथा पीड़िता के वकील महेश कुमार मंडल ने आरोपित के खिलाफ रेकर्ड पर पर्याप्त साक्ष्य होने की दलील देते हुए कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। स्पेशल पीपी ने बताया कि शुक्रवार को विशेष न्यायालय में सजा पर सुनवाई होगी। उन्होंने बताया कि घटना की रात 16 वर्षीय बच्ची शौच के लिए बाहर निकली, इसी दौरान अंधेरा का लाभ उठा आरोपित बच्ची को उठाकर अपने घर ले गया। वहां कमरे में बंद कर उसके साथ जबरदस्ती की। अगले दिन दोपहर तक बच्ची को घर में बंधक बनाये रखा। बाद में किसी तरह बच्ची वहां से निकली। घटना को लेकर सकरी पुलिस ने ओम सिंह के खिलाफ अपहरण, रेप व पोक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था।

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें