
जिले में एक सप्ताह में विशिष्ट शिक्षकों का होगा वेतन निर्धारण
मधुबनी में शिक्षक संघ द्वारा एसीएस को ज्ञापन सौंपने के बाद शिक्षा विभाग सक्रिय हुआ है। डीईओ अक्षय कुमार पांडेय ने निर्देश दिया है कि सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एक सप्ताह के भीतर विशिष्ट शिक्षकों का...
मधुबनी, निज संवाददाता। एसीएस को शिक्षक संघ के द्वारा ज्ञापन सौंपे जाने के बाद जिले के शिक्षा विभाग हरकत में आया है। शुक्रवार को इसके लिए डीईओ अक्षय कुमार पांडेय को सख्त निर्देश जारी करना पड़ा। इन्होंने बतौर डीपीओ स्थापना पत्र जारी किया है। जिसमें कहा गया है कि सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, प्रधानाध्यापक तथा प्रभारी प्रधानाध्यापक एक सप्ताह के भीतर अपने-अपने विद्यालयों के विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण कार्य पूरा करें। जारी आदेश में कहा गया है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली, 2023 की कंडिका 8.1 एवं 8.3 तथा निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, बिहार, पटना के पत्रांक 281 दिनांक 23 जनवरी 2025 के आलोक में विशिष्ट शिक्षकों को पूर्ण वेतन संरक्षण का लाभ देने का प्रावधान है।
इस संबंध में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, पटना के ज्ञापांक 2999 दिनांक 14 अक्टूबर 2025 के तहत जारी मानक कार्यप्रणाली (एसओपी) के अनुसार प्रक्रिया पूरी की जाएगी। निर्देशानुसार, वर्ग 1 से 8 तक के विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण प्रपत्र प्रधानाध्यापक द्वारा तैयार कर संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को जमा किया जाएगा। वहीं, वर्ग 9 से 12 तक के शिक्षकों के प्रपत्र डीपीओ, माध्यमिक शिक्षा एवं साक्षरता, कुंदन कुमार के कार्यालय में प्रस्तुत किए जाएंगे। सभी प्रपत्रों एवं सेवा पुस्तिकाओं की जांच के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी के हस्ताक्षर से वेतन निर्धारण अंतिम रूप से स्वीकृत किया जाएगा। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि यदि किसी भी स्तर से शिकायत प्राप्त होती है तो उसके लिए संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को जिम्मेवार माना जाएगा। जिला प्रशासन ने इस प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया है। ताकि शिक्षकों को व्द्धिधत वेतन और बकाया राशि का शीघ्र भुगतान हो सके।

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