
प्रधानाध्यापक वरीयता और वेतन संरक्षण पर निर्णय से मिली राहत
बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने विद्यालयों में प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के पदों की रिक्तता को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इनमें वरीयता निर्धारण और वेतन संरक्षण के नियम स्पष्ट किए गए हैं। संबंधित अधिकारियों को इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है, ताकि शिक्षकों को कोई परेशानी न हो।
मधुबनी, निज संवाददाता। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा राज्यभर के विद्यालयों में प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के पद रिक्त रहने की स्थिति में वरीयता निर्धारण एवं वेतन संरक्षण को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इस क्रम में शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी कर स्थानीय निकाय शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक की आपसी वरीयता से जुड़े लंबे समय से चले आ रहे भ्रम को स्पष्ट किया है। इन निर्देशों का सीधा असर जिले के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों पर भी पड़ेगा, जहां बड़ी संख्या में प्रधानाध्यापक के पद रिक्त हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि विशिष्ट शिक्षकों की वरीयता का निर्धारण बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 7 के तहत किया जाएगा, जबकि वेतन संरक्षण का लाभ नियम 8 के अंतर्गत देय होगा।
इसके लिए विभागीय ज्ञापांक 2999 दिनांक 14 अक्टूबर 2025 के तहत मानक संचालन प्रक्रिया पहले ही निर्धारित की जा चुकी है। डीईओ अक्षय कुमार पांडेय ने बताया कि विभागीय प्रावधान के अनुपालन का आदेश सभी बीईओ और सभी संबंधित पदाधिकारियों को दिया गया है। नहीं मिलेगा अतिरिक्त भत्ता आदेश में बताया गया है कि प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित करने की स्थिति में किसी प्रकार का अतिरिक्त वेतन या भत्ता देय नहीं होगा। वहीं, पूर्व में स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में की गई सेवा अवधि को विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक के अनुभव में जोड़े जाने का प्रावधान भी स्पष्ट रूप से किया गया है, बशर्ते वह उसी वर्ग से संबंधित हो। डीईओ अक्षय कुमार पांडेय ने इस संबंध में कहा कि राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के आलोक में जिले के सभी विद्यालयों में वरीयता निर्धारण और प्रभारी प्रधानाध्यापक की घोषणा पूरी पारदर्शिता के साथ की जाएगी। विशिष्ट शिक्षकों को वेतन संरक्षण और बकाया भुगतान का लाभ नियमानुसार दिया जाएगा। उन्होंने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि राज्य सरकार के आदेशों का अक्षरश: पालन सुनिश्चित करें, ताकि शिक्षकों को किसी प्रकार की प्रशासनिक परेशानी का सामना न करना पड़े।

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