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नगर परिषद में ट्रेड टैक्स भरेंगे व्यापारी

नगर परिषद के तहत व्यापार करने वाले छोटे से बड़े सभी व्यापारी अब ट्रेड टैक्स भरेंगे। टैक्स के तहत कम से कम 300 रुपये से लेकर अधिकतम 25 सौ रुपये तक टैक्स लिया जायेगा। बताया जा रहा है कि नगर परिषद...

नगर परिषद में ट्रेड टैक्स भरेंगे व्यापारी
हिन्दुस्तान टीम,मधेपुराThu, 28 May 2020 11:53 PM
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नगर परिषद के तहत व्यापार करने वाले छोटे से बड़े सभी व्यापारी अब ट्रेड टैक्स भरेंगे। टैक्स के तहत कम से कम 300 रुपये से लेकर अधिकतम 25 सौ रुपये तक टैक्स लिया जायेगा। बताया जा रहा है कि नगर परिषद क्षेत्र में आवासीय क्षेत्र को छोड़कर किसी भी रूप में कॉमर्शियल उपयोग करने वाले दुकानदारों, व्यवसायियों सहित अन्य लोगों से ट्रेड टैक्स लिया जायेगा।

नगर विकास एवं आवास विभाग ने नगरपालिका अधिनियम 2007 में संशोधन करते हुए नई नियमावली 2018 को जल्द ही लागू करने का निर्णय लिया है। निर्णय के तहत 100 स्क्वायर फीट में व्यवसाय करने वाले दुकानदारों को प्रति वर्ष 300 रुपये का ट्रेड टैक्स देना होगा। इसी तरह 101 से लेकर 500 स्क्वायर फीट में दुकान करने वाले व्यवसायियों को 500 रूपया टैक्स देने पड़ेंगे। 501 स्क्वायर फीट से लेकर 1000 स्क्वायर फीट में दुकान करने वाले व्यवसायियों से 15 सौ रुपये और 1000 स्क्वायर फीट से ऊपर जगह में दुकान करने वाले व्यवसायियों से 25 सौ रूपये ट्रेड ट्रेक्स वसूला जायेगा। नगर परिषद से ट्रेड लाईसेंस लेने के लिए व्यवसायियों को आधार कार्ड, पेन कार्ड, आवेदन फॉर्म और प्रोसेसिंग चार्ज 100 रुपये प्रति आवेदन देना होगा। शहरी क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति द्वारा निजी बाजार लगाने के लिए भी शुल्क देकर लाईसेंस लेना अनिवार्य है।

ट्रेड लाइसेंस के बिना मांस, मछली व्यापार भी अवैध: मानव खाद्य के लिए व्यापार करने वाले कसाई, मत्स्य व्यापारी, कुकुट, मांस आयात कर्ता बिना ट्रेड लाइसेंस के नगर परिषद क्षेत्र में खरीद-बिक्री के लिए किसी स्थान का उपयोग नहीं कर पायेंगे। नप क्षेत्र में आवासीय छोड़कर किसी भी रूप में वाणिज्यिक उपयोग करने वाले स्थान पर संबंधित लोगों को टैक्स देने पड़ेंगे। नगर परिषद के ईओ प्रवीण कुमार ने बताया कि लॉकडाउन के बाद नगर परिषद हर व्यापारी, दुकानदार सहित अन्य कॉमर्शियल उपयोग करने वाले लोगों ने टैक्स वसूलेंगे। टैक्स भरने के लिए अभियान चलाया जायेगा।

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