
मिथिलेश हत्याकांड में एक को उम्र कैद
संक्षेप: मधेपुरा में 22 वर्षीय युवक की हत्या के मामले में एडीजे रघुवीर प्रसाद की कोर्ट ने अभियुक्त नथुनी साह को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 40 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। यह हत्या 2019 में हुई...
मधेपुरा, विधि संवाददाता। आपसी रंजिश में 22 वर्षीय युवक की हत्या किए जाने के मामले में अंतिम सुनवाई के बाद एडीजे रघुवीर प्रसाद की कोर्ट ने एक अभियुक्त को दोषी करार देते आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अभियुक्त पर 40 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। हत्या का मामला शंकरपुर थाना क्षेत्र के बथान परसा वार्ड चार से जुड़ा है। ग्रामीण नथुनी साहन ने फोन कर उसे घर से बुलाया था। उसके बाद भालूआहा बहियार में धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी थी। इस संबंध में मृतक की मां रंजू देवी के फर्द बयान पर गांव के ही वार्ड पांच निवासी नथुनी साह को नामजद करते शंकरपुर थाना में वर्ष 2019 में हत्या का केस दर्ज किया गया था।

मृतक की मां रंजू देवी ने अपने फर्द बयान में बताया था कि 23 दिसंबर 2019 को शाम सात बजे उसके पुत्र मिथिलेश कुमार के मोबाइल पर किसी का फोन आया। वह तैयार होकर बाइक से कही जाने लगा। जाते समय उसने अपनी मां से कहा था कि नथुनी साह का फोन है। किसी काम से बुला रहा है। इसके बाद सुबह मिथिलेश की बाइक भलुआहा सड़क के पास लावारिश हालत में खड़ी मिली। 24 दिसंबर 2019 किसी ने बताया कि भलुआहा बहियार में मकई खेत में मिथिलेश का शव पड़ा हुआ है। ग्रामीण और पुलिस के सहयोग से परिजनों की शिनाख्त के बाद शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया। इस मामले में बहस कर रहे सहायक लोक अभियोजक जय नारायण पंडित ने बताया कि कुल सात गवाहों के बयान के बाद एडीजे (9) रघुवीर प्रसाद ने अंतिम सुनवाई के बाद अभियुक्त नथुनी साह (26वर्ष ) को हत्या का दोषी ठहराते आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 40 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।

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