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मधेपुरा में कोर्ट ने हत्या में मामले में हुई उम्रकैद की सजा

पांच साल के बच्चे को मेला दिखाने के बहाने ले जाकर उसकी कर शव को धान के खेत में गाड़ देने के एक मामले में जिला जज मजहर इमाम की कोर्ट ने गुरुवार को अभियुक्त लालो सरदार को उम्र कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने...

मधेपुरा में कोर्ट ने हत्या में मामले में हुई उम्रकैद की सजा
हिन्दुस्तान टीम,मधेपुराThu, 23 Nov 2017 11:49 PM
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पांच साल के बच्चे को मेला दिखाने के बहाने ले जाकर उसकी कर शव को धान के खेत में गाड़ देने के एक मामले में जिला जज मजहर इमाम की कोर्ट ने गुरुवार को अभियुक्त लालो सरदार को उम्र कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने अभियुक्त को हत्या, अपहरण सहित साक्ष्य छिपाने के आरोप में 40 हजार रुपये अर्थदंड की भी सजा सुनाई। मामला कुमारखंड थाना क्षेत्र के भतनी ओपी का है। भतनी निवासी कुलानंद सरदार अपनी पत्नी और एक पुत्र-पुत्री के साथ गांव में ही खेती बाड़ी कर अपना गुजर बसर करता था। 3 अक्टूबर 2014 को वह अपनी पत्नी के साथ अपने बहन-बहनोई से मिलने गया था। घर में उसकी 13 साल की बेटी बबीता और पांच साल का बेटा विजय था। इसी दौरान दूर के एक रिश्तेदार शंकरपुर का रहने वाला लालो सरदार, कुलानंद के घर पहुंचे। उसने विजय को कुछ बिस्किट और दालमोट देते कहा कि भतनी में मेला लगा है चलो दिखाते हैं। बहलाकर फुसलाकर कुलानंद उसे मेला ले गया। शाम को लौटने समय उसने विजय की हत्या कर उसके शव को टुकड़े-टुकड़े कर रास्ते में ही राजन सरदार के धान के खेत में गाड़ दिया। रात में जब कुलानंद और उसकी पत्नी घर पहुंचे तो विजय को नहीं पाकर उसकी खोज की। बेटी बबीता और कुछ ग्रामीणों ने बताया कि विजय को लालो सरदार के साथ मेला जाते और शाम में लौटने भी देखा गया। लेकिन इस मामले में लालो के कुछ नहीं बोलने पर कुलानंद ने अपने बेटे के अपहरण का केस कुमारखंड थाना में दर्ज कराते लालो सरदार को नामजद बनाया। 2 माह तक विजय का कोई पता नहीं चलने पर पुलिस ने जब लालो पर काफी दविश बनाया तब मामला का खुलासा हुआ। खोजबीन करने पर राजन सरदार के खेत से सड़ी गली अवस्था में एक कंकाल बरामद हुआ। कपड़े से पहचान की गयी कि वह विजय का ही कंकाल है। कोर्ट ने लालो को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं गुरुवार को कोर्ट ने मामले की अंतिम सुनवाई के बाद लालो सरदार को हत्या, अपहरण का दोषी करार देते उम्रकैद की सजा सुनायी।

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