Madhepura News: घैलाढ़ के मुखिया की जमानत याचिका खारिज

हिन्दुस्तान, मधेपुरा
Follow us on Google News
share

Madhepura News: घैलाढ़ पंचायत के मुखिया बिमल कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी गयी है। लगभग एक माह से जेल में रहने के बावजूद मुखिया का प्रभार किसी अन्य जनप्रतिनिधि को नहीं सौंपा गया है, जिससे पंचायत के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। मामले में भ्रष्टाचार का आरोप भी है।

Madhepura News: घैलाढ़ के मुखिया की जमानत याचिका खारिज

Madhepura News: घैलाढ़, संवाद सूत्र घैलाढ़ पंचायत के मुखिया बिमल कुमार की जमानत याचिका पूर्णिया के एडिशनल सेशन जज द्वारा खारिज कर दी गयी है। घैलाढ़ प्रखंड आत्मा के अध्यक्ष कुमार राजीव रंजन उर्फ राजू मंडल, आरटीआई कार्यकर्ता अरविंद यादव, मिश्रीलाल मंडल सहित अन्य लोगों ने कहा कि मुखिया बिमल कुमार के लगभग एक माह से पूर्णिया जेल में रहने के बावजूद अब तक पंचायत राज पदाधिकारी ने किसी अन्य जनप्रतिनिधि को मुखिया का प्रभार नहीं सौंपा है। उन्होंने इस पर चिंता व्यक्त करते हुए आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई की मांग की है।

जमानत याचिका और शिकायत

बताया गया कि बनमनखी निवासी अंजली भारती की शिकायत पर के. हाट थाना में कांड संख्या 251/2025 दर्ज किया गया था। शिकायत में बी.के. एकेडमिक संस्थान के माध्यम से बीएड कराने के नाम पर छात्रों से कथित रूप से राशि लेने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में बिमल कुमार ने 12 जून 2026 को पूर्णिया न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था। इसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि मुखिया के न्यायिक हिरासत में रहने से पंचायत का प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने प्रशासन से पंचायत में वैकल्पिक प्रभार शीघ्र देने की मांग की है। बताया जाता है कि बिमल कुमार के विरुद्ध मधेपुरा थाना में कांड संख्या 776/2025 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज है। इस मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका जिला एवं सत्र न्यायालय मधेपुरा द्वारा पूर्व में खारिज की जा चुकी है।

प्रशासनिक कार्रवाई

बीडीओ अविनाश कुमार ने कहा कि पंचायत सचिव से पंचायत के मुखिया की रिपोर्ट ली जा रही है। विकास कार्य को लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

सामान्य प्रश्न

बिमल कुमार की जमानत याचिका किनके द्वारा खारिज की गई?
बिमल कुमार की जमानत याचिका पूर्णिया के एडिशनल सेशन जज द्वारा खारिज की गई।
Hindustan

लेखक के बारे में

Hindustan
हिन्दुस्तान भारत का प्रतिष्ठित समाचार पत्र है। इस पेज पर आप उन खबरों को पढ़ रहे हैं, जिनकी रिपोर्टिंग अखबार के रिपोर्टरों ने की है। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

Hindi NewsBihar NewsMadhepura NewsMadhepura News: घैलाढ़ के मुखिया की जमानत याचिका खारिज