खाद दुकानों व गोदाम की नियमित जांच करें
मधेपुरा में कृषि विभाग ने सभी खाद दुकानों और गोदामों की भौतिक सत्यापन करने का निर्देश दिया है। डीएम तरनजोत सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में, प्रखंड कृषि पदाधिकारियों को क्यूआरटी का गठन करने और खाद...

मधेपुरा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। जिले में संचालित सभी खाद दुकानों और गोदाम की जांच कर भौतिक सत्यापन करने का कृषि विभाग के प्रखंड स्तरी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया। शुक्रवार को डीएम तरनजोत सिंह की अध्यक्षता में कृषि टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। बैठक में डीएम ने प्रखंड स्तर पर प्रखंड कृषि पदाधिकारी के नेतृत्व में क्यूआरटी का गठन करने का निर्देश दिया। डीएम ने सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी और कृषि समन्वयक को अपने प्रखंड और पंचायत अंतर्गत खाद दुकानों के पॉश मशीन और प्रतिष्ठान के गोदाम में खाद की भौतिक उपलब्धता का सत्यापन करना सुनिश्चित करेंगे। खुदरा खाद दुकानदार और पैक्स खाद दुकानों पर प्रतिष्ठान का नाम, मूल्य तालिका और भंडार प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक कीमत पर खाद बेचते हुए पकड़े जाने पर खाद बिक्रेताओं के विरुद्ध उर्वरक अधिनियम 1985 की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। समीक्षा बैठक में सभी खाद निरीक्षक को निर्देश दिया गया कि अनियमियता पाए जाने पर खाद दुकानों की अनुज्ञप्ति रद्द करने की अनुशंसा करें। डीएम ने जिला कृषि पदाधिकारी को निर्देश दिया कि जिन पंचायतों और प्रखंडों में खेतों तक पानी नहीं पहुंच रहा है, वहां के लिए छोटी-छोटी योजना बनाए। इसे तैयार करने के लिये स्थानों का चयन करें। साथ ही योजना की सफलता के लिए जल संसधान विभाग और लघु जल संसाधन विभाग के साथ समन्यय बैठक करना सुनिश्चित करें। डीएम ने पशुपालन, मत्स्य, वानिकी, उद्यान, गव्य इत्यादि विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के समापन से पहले अपने विभाग की सारी कार्यान्वित योजनाओं की उपलब्धि शत-प्रतिशत पूर्ण करें।
फोटो :: डीआरडीए के झल्लू बाबू सभागार में कृषि विभाग की समीक्षा बैठक करते डीएम व मौजूद अन्य पदाधिकारी।
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