Rescue Operation Against Child Labor in Lakhisarai Minor Freed and Offenders Reported श्रम विभाग की टीम ने बाल मजदूर को कराया मुक्त, Lakhisarai Hindi News - Hindustan
Hindi NewsBihar NewsLakhisarai NewsRescue Operation Against Child Labor in Lakhisarai Minor Freed and Offenders Reported

श्रम विभाग की टीम ने बाल मजदूर को कराया मुक्त

श्रम विभाग की टीम ने बाल मजदूर को कराया मुक्त

Newswrap हिन्दुस्तान, लखीसरायMon, 30 Dec 2024 11:36 PM
share Share
Follow Us on
श्रम विभाग की टीम ने बाल मजदूर को कराया मुक्त

लखीसराय, एक प्रतिनिधि। बाल श्रम के खिलाफ अभियान चलाकर विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर काम कर रहे एक बाल श्रमिकों को सोमवार को नया बाजार से मुक्त कराया। बाल श्रमिक को श्रम विभाग ने बाल कल्याण समिति के सामने प्रस्तुत किया है। बाल श्रम कराने के मामले में श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने आरोपितों के खिलाफ कवैया थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। श्रम प्रवर्तन अधिकारी संजय कुमार चौधरी के निर्देश पर शहर में बाल श्रम के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। कहा कि धावा दल के टीम सदर के श्रम प्रर्वतन पदाधिकारी रंजीत कुमार, श्रम प्रर्वतन पदाधिकारी हलसी रामजीवन कुमार, श्रम प्रर्वतन पदाधिकारी बडहिया अनिकेत, श्रम प्रर्वतन पदाधिकारी रामगढ चौक खुश्बू कुमारी, श्रम प्रर्वतन पदाधिकारी सूर्यगढा आशीष कुमार के द्वारा कवैया थाना के नया बाजार बाजार समिति के आस पास बिरयानी कार्नर में छापेमारी कर एक नाबालिग बाल मजदूर को मुक्त कराया गया। बिरयानी स्वामी के खिलाफ बाल श्रम अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। बाल श्रमिकों से किसी भी दुकान या प्रतिष्ठान में कार्य कराना बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम के तहत गैर कानूनी है। बाल श्रमिकों से कार्य कराने वाले व्यक्तियों को 25 हजार से 50 हजार रुपये तक का जुर्माना और दो वर्षों तक के कारावास का प्रावधान है। नियोजकों से 25 हजार रुपये प्रति बाल श्रमिक की दर से अलग से राशि की वसूली की जाएगी। जिलाधिकारी के पदनाम से संधारित जिला बाल श्रमिक पुनर्वास-सह-कल्याण कोष में जमा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस राशि को जमा नहीं कराने वाले नियोजक के विरुद्ध सर्टिफिकेट केस या नीलाम पत्रवाद अलग से दायर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बाल श्रम के बारे में सूचना दें, त्वरित कार्रवाई होगी।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।