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अपहरण व रंगदारी मामले में एक को आजीवन जेल

12 वर्षीय बच्चे के अपहरण और रंगदारी मांगने के 15 साल पुराने मामले में बुधवार को लखीसराय की फास्टट्रैक कोर्ट द्वितीय के जज विश्वनाथ प्रसाद ने एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा हुई। कजरा थाना के...

अपहरण व रंगदारी मामले में एक को आजीवन जेल
हिन्दुस्तान टीम,लखीसरायWed, 20 Sep 2017 11:00 PM
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12 वर्षीय बच्चे के अपहरण और रंगदारी मांगने के 15 साल पुराने मामले में बुधवार को लखीसराय की फास्टट्रैक कोर्ट द्वितीय के जज विश्वनाथ प्रसाद ने एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा हुई। कजरा थाना के रामतलीगंज निवास डोमन महतो के कजरा थाना में केस दर्ज कराया था। मामले में गिरफ्तार आरोपी टुनटुन यादव को अदालत ने भारतीय दंड विधान की धारा 364-ए के तहत दोषी पाया और सजा सुनाई। कोर्ट ने टुनटुन पर 20 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है। नहीं देने पर दो माह की अतिरिक्त जेल होगी। इस मामले में कोरा यादव उर्फ तनिक यादव, भोला यादव व अन्य आरोपी अबतक फरार चल रहे हैं। कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से बहस में अपर लोक अभियोजक(एपीपी) रामविलास शर्मा ने, जबकि बचाव पक्ष की ओर से ओमप्रकाश वर्मा ने भाग लिया । घटना 26 जनवरी 2008 की रात की है, जब डोमन महतो के घर में छह-सात बदमाश घुस गए और पांच लाख की रंगदारी मांगी। इसी बीच कमरे में सोए उसके मंझले बेटे रविंद्र को लेकर बहियार की ओर भाग निकले। हो-हल्ला पर पहुंची पुलिस ने छानबीन की और केस दर्ज किया।

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