लखीसराय : शहर में भारी वाहनों की एंट्री हुई बंद
लखीसराय में जिला प्रशासन ने भारी वाहनों के शहर में प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी है। डीटीओ पंकज मुकुल मणि ने बताया कि उल्लंघन करने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। रात 9 बजे से सुबह 8 बजे तक...
लखीसराय, एक प्रतिनिधि। शहर की मुख्य सड़क व बाजार में जिला प्रशासन के अधिकारी हरकत में आ गये हैं। जिला परिवहन पदाधिकारी पंकज मुकुल मणि के द्वारा भारी वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी गयी है। बड़े वाहन के प्रवेश करने पर दस हजार रुपये जुर्माना देना होगा। डीटीओ पंकज मुकुल मणि के द्वारा विद्यापीठ चौक व जमुई मोड के पास लोहे का बैरेकेंडिग लगा कर उसमें पर्चा चिपकाया गया है। जिसमें प्रवेश निषेध, शहर बाजार में भारी वाहनों यथा ट्रेक्टर, बस ट्रक प्रवेश निषेध किया जाता है। परिचालन हेतु वायपास रोड का प्रयोग करें। नोट-लोडिंग एवं अनलोडिंग वाले वाहनों को रात्री 9 बजे से प्रात: 8 बजे तक शहर में प्रवेश की अनुमती है। उलंघन करने वाले को 10 हजार जुर्माना किया जायेगा। उन्होंने कहा कि पुरानी बाजार, नया बाजार, जमुई मोड़ आदि जगहों पर सघन जांच की जा रही है। कई बड़े वाहन के कागजातों की भी जांच-पड़ताल की जा रही है। बड़े वाहन की प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी गयी है वे सभी वाहन बाइपास के रास्ते का उपयोग करेंगें। रात में भी बाईपास के रास्ते से ही चलेगे। डीटीओ ने कहा कि विद्यापीठ चौक से डीएवी पब्लिक स्कूल तक सभी गैरेज संचालकों को सड़क के किनारे वाहन खड़ा कर किसी भी प्रकार के काम नहीं करने की सख्त हिदायत दी गयी है। गैरेज संचालक के साथ-साथ वाहन चालकों पर भी कानूनी कार्रवाई की जायेगी। अपने दुकान के आगे जमीन पर वाहन खडा कर बनाने का कार्य करे। अन्यथा पार्किंग स्थल बनावे। बड़े वाहनों के शहर में प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी गयी है। विद्यापीठ चौक एवं जमुई मोड़ से शहर में बड़े वाहन प्रवेश करते हैं तो उसपर दस हजार रुपए जुर्माने के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी।
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