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क्वारंटाइन के नियमों में बदलाव

बहादुरगंज। आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव ने संबंधित जिला पदाधिकारियों एवम पुलिस अधीक्षक को पत्र जारी कर श्रेणी क में शामिल शहरों सुरत, अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, दिल्ली, गाजियाबाद, गुरुग्राम, नोएडा,...

क्वारंटाइन के नियमों में बदलाव
हिन्दुस्तान टीम,कोसीSun, 24 May 2020 12:39 AM
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बहादुरगंज। आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव ने संबंधित जिला पदाधिकारियों एवम पुलिस अधीक्षक को पत्र जारी कर श्रेणी क में शामिल शहरों सुरत, अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, दिल्ली, गाजियाबाद, गुरुग्राम, नोएडा, कोलकाता, फरीदाबाद, बंगलोर से लौटे प्रवासी मजदुर एवम अन्य को प्रखंड स्तरीय क्वारंटाइन सेन्टर में चौदह दिनों तक रखने का निर्देश जारी किया है। साथ ही जिला पदाधिकारी को श्रेणी क में शामिल उक्त शहरों के अलावे अन्य स्थानों को भी शामिल करने का विवेकपूर्ण अधिकार दिया है। वहीं होम क्वारंटाइन में रहनेवाले लोगों से शपथपत्र प्राप्त कर स्वास्थ्य जांच का भी निर्देश जारी किया गया है। ज्ञात हो कि बड़ी संख्या में लाग वापस आ रह हैं।

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