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किशनगंज: 4 बसों को 2.36 लाख किया गया जुर्माना

परिवहन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल के बस परिचालन शुरू करने के निर्देश के बाद मंगलवार को किशनगंज के बाबू वीर कुंवर सिंह बस स्टैंड परिसर में मंगलवार को बाद रौनक नजर आई। बस स्टैंड परिसर में दर्जनों बस...

किशनगंज: 4 बसों को 2.36 लाख किया गया जुर्माना
हिन्दुस्तान टीम,कोसीWed, 26 Aug 2020 03:42 AM
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परिवहन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल के बस परिचालन शुरू करने के निर्देश के बाद मंगलवार को किशनगंज के बाबू वीर कुंवर सिंह बस स्टैंड परिसर में मंगलवार को बाद रौनक नजर आई। बस स्टैंड परिसर में दर्जनों बस खड़ी थी और यात्रियों की संख्या भी नजर आई। पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, सिल्लीगुड़ी, मालदा, पटना, दरभंगा व ठाकुरगंज व बहादुरगंज की बस लगी हुई थी।

बस सेवा मंगलवार से शुरू भी हुई। मंगलवार को यात्रियों की संख्या उतनी नहीं थी। परिवहन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल के निर्देश का पालन करने के लिए डीटीओ रविन्द्र नाथ गुप्ता व एमआईएम संजय टाईगर बस स्टैंड परिसर में पहुंचे और बस स्टैंड के कर्मियों, वाहन मालिकों को बस परिचालन के नियमों से अवगत कराया। एमभीआई संजय टाईगर ने यात्रियों को कहा कि बिना मास्क व सेनिटाइजर लिए यात्रा नहीं करें और सामाजिक दूरी का पालन करें ।

उन्होंने बस स्टैंड परिसर में पूर्णिया जाने वाली बस का निरीक्षण किया और यात्रियों व बस कर्मियों को कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार के लिए गये निर्देश के बारे में जागरूक किया। उन्होंने साफ तौर कहा कि अगर परिवहन विभाग के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो वैसे वाहन मालिकों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एमवीआई संजय टाईगर ने कहा जुर्माना तो लगाया ही जायेगा और एफआईआर दर्ज भी कराया जायेगा।

सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के तहत बसों एवं सभी प्रकार के निजी वाहन का परिचालन एक सीट एक व्यक्ति के नियमों का पालन करना है। उन्होंने कहा कि बसों एवं अन्य वाहनों के परिचालन के वाहन मालिक द्वारा वाहन को प्रतिदिन धुलवाने, साफ - सुथरा रखने एवं समय-समय पर प्रत्येक ट्रिप के पश्चात सेनिटाइज कराना सुनिश्चित करवाएंगे।

क्या है बस परिचालन के नये नियम:

ड्राइवर एवं कंडक्टर को साफ कपड़े एवं मास्क, ग्लब्स पहनने का, वाहनों के अंदर एवं बाहर कोविड-19 के संक्रमण से बचावों के उपायों संबंधी पोस्टर, स्टिकर लगवाएंगे, प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए पम्पलेट का यात्रियों के बीच वितरण सुनिश्चित कराएंगे। वाहनों के अंदर चढ़ने , उतरने के समय सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित, वाहनों में निर्धारित सीट के अतिरिक्त एक भी यात्री नहीं लिया जाएगा, वाहनों में सेनिटाइजर की उपलब्धता, प्रत्येक यात्री के लिए यात्रा के दौरान मास्क पहनना, वाहन चालक एवं कंडक्टर द्वारा वाहनों में चढ़ने से पूर्व यात्री को हाथ साफ करने हेतु सेनिटाइजर उपलब्ध कराएंगे।

वाहनों के अंदर चढ़ने, उतरने के समय यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराएंगे। चार बसों को नियमों की अनदेखी कर परिचालन करने के मामले में 2 लाख 36 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसके बाद बस संचालकों में हडकं प मच गया।

क्या कहते हैं डीटीओ: डीटीओ रविन्द्र नाथ गुप्ता ने कहा कि परिवहन विभाग के नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि रविवार को बस स्टैंड परिसर से 4 बसों को नियमों की अनदेखी कर परिचालन करने के मामले में 2 लाख 36 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसलिए सरकार के निर्देश का पालन करें।

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