श्रमिकों को दिया जा रहा 14 तरह के लाभ
किशनगंज। शनिवार को श्रम अधीक्षक के कार्यालय परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता में...
किशनगंज। शनिवार को श्रम अधीक्षक के कार्यालय परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता में उप श्रमायुक्त भागलपुर श्री गोविंद ने बताया कि श्रम संसाधन विभाग निर्माण श्रमिकों को 14 प्रकार के लाभ देने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकारी व गैर सरकारी भवन जिसकी लागत 10 लाख या उससे अधिक हो उससे एक प्रतिशत सेस उसूल करना है। जानकारी के अभाव में भवन निर्माता सेस की राशि नहीं जमा कर पाते हैं। जांच के क्रम में गलत तथ्य पाए जाने पर उक्त व्यक्ति पर कार्रवाई का भी प्रावधान है। श्रम अधीक्षक वीरेन्द्र कुमार महतो ने बताया कि किशनगंज में जिन्होंने अपना भवन जिनकी लागत 10 लाख या उससे अधिक की है। भवन या अन्य सन्निर्माण करा चुके या बनवा रहे है,उन्हें भवन या अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 के अंतर्गत एक प्रतिशत सेस उपस्कर की राशि जमा कराया जाना अनिवार्य है। सेस चुराने वाले अथवा जमा नही करने वाले को आर्थिक दंड के साथ ही छह माह का कारावास भी हो सकती है।