Kishanganj News: कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पोश एक्ट पर प्रशिक्षण

हिन्दुस्तान, किशनगंज
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Kishanganj News: कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पोश एक्ट पर प्रशिक्षण

Kishanganj News: किशनगंज, निज संवाददाता। समाहरणालय स्थित महानंदा सभागार में शुक्रवार को डीएम नवीन कुमार के मार्गदर्शन में कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं गरिमा सुनिश्चित करने को लेकर पोश एक्ट-2013 पर प्रशिक्षण-सह-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ एडीएम लोक शिकायत, एडीएम विभागीय जांच, एसडीएम अनिकेत कुमार किशनगंज, श्रम अधीक्षक एवं उप निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया।

कार्यक्रम का स्वागत

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सह नोडल पदाधिकारी महिला एवं बाल विकास निगम अंकिता सिंह ने अतिथियों का पौधा भेंट कर स्वागत किया। प्रशिक्षण के दौरान कुमारी गुड्डी, शिक्षिका, यूएमएस बेलवा, काशीपुर ने पोश एक्ट-2013 के प्रावधानों, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम, शिकायत प्रक्रिया एवं महिलाओं के अधिकारों की जानकारी दी। पोश एक्ट का उद्देश्य सुरक्षित, सम्मानजनक एवं लैंगिक-संवेदनशील कार्यस्थल सुनिश्चित करना है।

महिलाओं की सुरक्षा पर चर्चा

इस अवसर पर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी अंकिता सिंह ने कहा कि “महिलाओं की सुरक्षा एवं सम्मान सुनिश्चित करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। पोश एक्ट के प्रावधानों के प्रति जागरूकता से सुरक्षित एवं सम्मानजनक कार्य वातावरण का निर्माण किया जा सकता है। कार्यक्रम मंच संचालन प्रीति कुमार, महिला पर्यवेक्षिका ने किया, जबकि अंत में जिला मिशन समन्वय शाहनवाज़ आलम द्वारा धन्यवाद ज्ञापन किया गया। कार्यक्रम में जिला अनुमंडल एवं प्रखंड स्तरीय सभी कार्यालय प्रधान के साथ जेंडर स्पेशलिस्ट, सुशील कुमार झा, लेखा सहायक, बसंत कुमार शर्मा, केस वर्कर वन स्टॉप सेंटर, टुम्पा दास, अशोक एवं श्यामा कुमारी सहित संबंधित कर्मी उपस्थित रहे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

✦पोश एक्ट-2013 का उद्देश्य क्या है?−
पोश एक्ट का उद्देश्य सुरक्षित, सम्मानजनक एवं लैंगिक-संवेदनशील कार्यस्थल सुनिश्चित करना है।
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