किशनगंज में 171.2 लीटर अवैध विदेशी शराब बरामद

Mar 02, 2026 12:39 am ISTNewswrap हिन्दुस्तान, किशनगंज
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किशनगंज में 171.2 लीटर अवैध विदेशी शराब बरामद किशनगंज में 171.2 लीटर अवैध विदेशी शराब बरामद किशनगंज में 171.2 लीटर अवैध विदेशी शराब बरामद

किशनगंज में 171.2 लीटर अवैध विदेशी शराब बरामद

किशनगंज। हिन्दुस्तान प्रतिनिधि जिले में अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत किशनगंज पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कोचाधामन थाना क्षेत्र में पुलिस ने 171.2 लीटर अवैध विदेशी शराब बरामद करते हुए दो टोटो जब्त किए हैं तथा एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार को शनिवार को गुप्त सूचना मिली थी कि पश्चिम बंगाल से टोटो वाहनों के माध्यम से अवैध विदेशी शराब को छिपाकर कोचाधामन थाना क्षेत्र के रास्ते बिहार लाया जा रहा है। सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई के लिए पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में डीआईयू प्रभारी के नेतृत्व में एक संयुक्त टीम का गठन किया गया।

टीम में कोचाधामन थाना एवं धनपुरा पुलिस पिकेट के पदाधिकारी शामिल थे। गठित टीम द्वारा मस्तान चौक पर सघन वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान किशनगंज की ओर से आ रही दो टोटो वाहनों को रोकने का संकेत दिया गया। एक चालक ने वाहन रोक दिया, जबकि दूसरा चालक टोटो छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस द्वारा पूछताछ किए जाने पर पकड़े गए चालक ने वाहन खाली होने की बात कही, लेकिन तलाशी के दौरान लाल रंग के टोटो (रजि. नं. बीआर 37ई आर 4502) के बॉक्स से 86.15 लीटर तथा ब्लू रंग के टोटो (रजि. नं. बीआर 37ईआर-1770) के बॉक्स से 42.3 लीटर विभिन्न ब्रांड की पश्चिम बंगाल निर्मित विदेशी शराब बरामद की गई। दोनों वाहनों से कुल 171.2 लीटर अवैध शराब जब्त की गई। इस संबंध में कोचाधामन थाना कांड संख्या 114/26, दिनांक 28.02.2026, धारा 30 (ए) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2022 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। पुलिस द्वारा मामले के फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज की भी जांच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान अख्तर आलम (23 वर्ष), पिता जमालुद्वीन, निवासी लहरा फुलवारी, थाना व जिला किशनगंज के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार पूछताछ के आधार पर अवैध शराब की इस खेप से जुड़े अन्य तस्करों की पहचान की जा रही है। साथ ही, इस अवैध कारोबार से अर्जित संपत्ति का पता लगाकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएस एस), 2023 की धारा 107 के तहत जब्ती की कार्रवाई भी की जाएगी। छापामारी दल में डीआईयू टीम, थानाध्यक्ष रंजय कुमार सिंह सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी एवं सशस्त्र बल के जवान शामिल थे।

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