प्रतिबंधित दवाओं को 45 दिनों के अंदर करें वापस
सरकार द्वारा 328 प्रकार की दवाओं को प्रतिबंधित किए जाने के बाद ऐसी दवाओं को 45 दिनों के अंदर वापस करने का आदेश दुकानदारों को दिया है। सरकार द्वारा सात सितंबर को ही 344 दवाओं में से 328 दवाओं की सूची...
सरकार द्वारा 328 प्रकार की दवाओं को प्रतिबंधित किए जाने के बाद ऐसी दवाओं को 45 दिनों के अंदर वापस करने का आदेश दुकानदारों को दिया है। सरकार द्वारा सात सितंबर को ही 344 दवाओं में से 328 दवाओं की सूची गजट के माध्यम प्रकाशित कर इसकी खरीद और बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दिया गया था। औषधि एवं अंगराज अधिनियम 1940 की धारा 26 ए के तहत इन 328 दवाओं पर प्रतिबंध लगाया गया है।
अधिकारियों ने कई दुकानों का सर्वे कर इन दवाओं के स्टॉक का निर्धारण कर आवश्यक निर्देश जारी किया है। इधर जिला औषधि नियंत्रक डॉ. सच्चिदानंद विक्रांत ने बताया कि दुकानदारों को निर्देश देते हुए अपने अपने स्टॉकों को 45 दिनों के अंदर वापस करने को कहा है। इन दवाओं की बिक्री की गई तो दुकानदारों पर कार्रवाई की जाएगी।
कई दुकानों पर पोस्टर आदि भी चिपकाया गया है। जिससे लोगों को समुचित जानकारी मिल सके। इसके साथ ही दवा दुकानदारों को निर्देश दिया है कि बिना डॉक्टर के पुर्जा की दवा नहीं दें। अगर बिना डॉक्टर के पूर्जा के दवाओं की बिक्री की जाएगी तो ऐसे दुकानदारों पर कार्रवाई की जाएगी।