ट्रेंडिंग न्यूज़

Hindi News बिहार खगड़ियागांजा तस्कर को 10 साल कारावास

गांजा तस्कर को 10 साल कारावास

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय गुरविंदर सिंह मल्होत्रा ने सोमवार को परबत्ता मरैया थाना क्षेत्र के अररिया गांव के कपिलदेव यादव के पुत्र निरंजन यादव को दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई...

गांजा तस्कर को 10 साल कारावास
हिन्दुस्तान टीम,खगडि़याTue, 11 Feb 2020 12:10 AM
ऐप पर पढ़ें

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय गुरविंदर सिंह मल्होत्रा ने सोमवार को परबत्ता मरैया थाना क्षेत्र के अररिया गांव के कपिलदेव यादव के पुत्र निरंजन यादव को दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

साथ ही न्यायालय ने एक लाख रुपये का जुर्माना भरने की सजा भी सुनाई है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतने का आदेश दिया है। एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी करार होने पर यह सजा सुनाई गई। घटना गत 28 नवम्बर 2017 की है। बताया जाता है कि निरंजन यादव को 36 किलो 400 ग्राम गांजा के साथ नवगछिया रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में छापामारी के दौरान रेलवे पुलिस ने गिरफ्तार किया था। नवगछिया रेल पुलिस पदाधिकारी को सूचना मिली कि दो ट्रॉली बैग में गांजा के साथ एक व्यक्ति कटिहार से आने वाली पैसेंजर ट्रेन में आ रहा है। सूचना पर थानाध्यक्ष के निर्देशन पर की गई कार्रवाई में पुलिस बल ने निरंजन यादव को गांजा के साथ ट्रेन में ही दबोच लिया था। जिस मामले में सजा सुनाई गई।

इधर सरकार की ओर से स्पेशल पीपी शेर अली खां और बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विकास कुमार सिंह ने सजा के बिन्दु पर बहस किए।

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें