बाल विवाह की रोकथाम के लिए दी कानूनी जानकारी
बाल विवाह की रोकथाम के लिए दी कानूनी जानकारी बाल विवाह की रोकथाम के लिए दी कानूनी जानकारी बाल विवाह की रोकथाम के लिए दी कानूनी जानकारी

खगड़िया। निज प्रतिनिधि महिला और बाल विकास निगम खगड़िया एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वधान में सोमवार को शहर स्थित जेएनकेटी इंटर स्कूल में बाल विवाह निषेध कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें बाल विवाह की रोकथाम व कानूनी जानकारी विस्तार से दी गई। साथ ही साथ स्वास्थ्य, पोषण एवं समग्र विकास के लिए बालिकाओं को बताया गया कि लड़कियां जब शिक्षित होती हैं तो आने वाली पीढ़ी सशक्त होती है। हर बालिका को सशक्त बनाएं, शिक्षित करें, उनका उत्थान करें इस उद्देश्य से लड़कियों के अधिकारों को उजागर करना, उनकी शिक्षा को बढ़ावा देना, लैंगिक भेदभाव एवं महिलाओं के खिलाफ हिंसा जैसे मुद्दों को संबोधित करना है।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, देश को प्रगति के राह पर लाओ, बेटी नहीं है किसी से कम, मिटा दो अपने सारे भ्रम ,बेटी है अनमोल उपहार, शिक्षा है उसका अधिकार। और सरकार द्वारा चलायी गयी योजनाओं के बारे मे बताया गया। बताया गया कि 181 महिला हेल्पलाइन नंबर,1098 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर,112 इमरजेंसी नंबर एवं बाल विवाह अगेंस्ट होने वाली कानूनी करवाई पर चर्चा की गई। इस अवसर पर सेवा विधिक प्राधिकार के वकील अरुण शंकर डालसा, महिला एवं बाल विकास निगम के कर्मी जिला परियोजना प्रबंधक लैगिक विशेषज्ञ एवं विद्यालय के शिक्षक सहित 115 किशोर एवं किशोरियों उपस्थित थीं।
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