बाल विवाह करना कानूनी अपराध
बाल विवाह व दहेज प्रथा कानूनी अपराध है। लड़कियों की शादी अठारह वर्ष से पहले व लड़कों की शादी इक्कीस वर्ष से पहले किसी कीमत पर नहीं होनी...
बाल विवाह व दहेज प्रथा कानूनी अपराध है। लड़कियों की शादी अठारह वर्ष से पहले व लड़कों की शादी इक्कीस वर्ष से पहले किसी कीमत पर नहीं होनी चाहिए।
यह बातें रविवार को मानसी प्रखंड अन्तर्गत श्री बनारसी प्लस टू स्कूल में आयोजित विधि जागरूकता शिविर में पैनल अधिवक्ता नरेश मोहन ठाकुर ने कही। उन्होंने कहा कि दहेज लेना व देना दोनों अपराध है। इसमें आरोपियों को कानूनी सजा दी जा सकती है। वही उन्होंने कहा कि किशोर व किशोरियों को अपने माता-पिता से भरण-पोषण का अधिकार है।
पैनल अधिवक्ता ने कहा कि लोगों को कानूनी जानकारी देने के लिए जिले के सभी प्रखंडों में विधिक सहायता केन्द्र खोला गया है। गलत नजरों से लड़कियों को देखने पर भी सजा का प्रावधान है। प्रधानाध्यापक श्री राम प्रसाद ने कहा कि इस तरह के आयोजन से किशोर भी कानूनी रूप से समर्थ होते हैं। इस मौके पर पारा लीगल वोलंटियर गुणेश्वर यादव, चंदन कुमार, सहायक शिक्षक नवीन कुमार, शिल्पा कुमारी, नीलम कुमारी, रामांनद कुमार, रंजीत पासवान, राजीव कुमार सिंह सामाजिक कार्यकर्ता सुशांत कुमार आदि मौजूद थे।