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एडवांस टैक्स भुगतान की जानकारी

एडवांस टैक्स के भुगतान को लेकर आयकर विभाग बेगूसराय की ओर से शुक्रवार को शहर के एक होटल में कार्यशाला का आयोजन किया गया। मौके पर आयकर अधिकारी राजीव रंजन झा ने एडवांस टैक्स कब और क्यों चुकाया जाय, इसकी...

एडवांस टैक्स भुगतान की जानकारी
हिन्दुस्तान टीम,खगडि़याSat, 16 Mar 2019 01:32 AM
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एडवांस टैक्स के भुगतान को लेकर आयकर विभाग बेगूसराय की ओर से शुक्रवार को शहर के एक होटल में कार्यशाला का आयोजन किया गया। मौके पर आयकर अधिकारी राजीव रंजन झा ने एडवांस टैक्स कब और क्यों चुकाया जाय, इसकी जानकारी दी। श्री झा ने बताया टैक्स का भुगतान जरूरी है। भुगतान नहीं करने पर 234 बी व 123 सी के तहत जुर्माना किया जाता है। कहा कि करदाता जुर्माना से बचने के लिए समय पर टैक्स का भुगतान करना चाहिए। इसके अलावा व्यवसाय के दौरान टर्न ओवर के रिपोर्टिंग, बैंक से अत्यधिक लेनदेन, बेनामी संपत्ति, डिजिटल ट्रांजेक्शन के संबंध में भी विस्तृत रुप से जानकारी दी गई। इस दौरान आयकर विभाग के उमेश प्रसाद, राकेश, शर्मा, व्यावसायी धानबाल कोठारी, निर्मल तुलस्यान, नवीन तुलस्यान, शिव कुमार टेकरीवाल, देवेश गोपाल आदि भी मौजूद थे।

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