महिला से छेड़खानी पर युवक को दो वर्ष की कैद
मंगलवार को जिला अदालत ने महिला से छेड़खानी करने के आरोपी को दो वर्ष कैद की सजा दी...
मंगलवार को जिला अदालत ने महिला से छेड़खानी करने के आरोपी को दो वर्ष कैद की सजा दी है। अपर मख्य न्यायिक दंडाधिकारी रवि कुमार ने वादी रामू परिहार के घर में रात्रि के समय शस्त्र से लैश होकर महिला के साथ छेड़खानी करने से सम्बंधित आजमनगर थाना में दर्ज हुई मुकदमा की विचारण पूरी करने के पश्चात मंगलवार को मामले में लिप्त आरोपी चेतन मंडल, झौआ, आजमनगर निवासी को सिद्धदोष के बाद सश्रम दो वर्ष की कारावास एवं दस हजार रुपये आर्थिक दंड की सजा सुनायी है। अर्थदंड की राशि आरोपी द्वारा अदा नहीं करने पर छह माह की अतिरिक्त कारावास भी निर्धारण किया है। घटना को लेकर वादी रामू परिहार ने आजमनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी कि 16 सितम्बर 01 क ी मध्यरात्रि में उसकी भतीजी अपनी माता के साथ सोयी थी तभी पिस्तौल के बल पर आरोपी चेतन मंडल दरवाजे पर आया और उसके भतीजी से छेड़छाड़ करने लगा तभी शोच मचाने पर वादी घरवालों और ग्रामीणों के सहयोग से आरोपी को हथियार सहित पकड़ा था।