
वाहन मालिकों को राहत, तीन दिन से ज्यादा नहीं रुकेगी स्कूल बस
चुनाव 2025: वाहन मालिकों को मिलेगा राहत चुनाव 2025: वाहन मालिकों को मिलेगा राहत चुनाव 2025: वाहन मालिकों को मिलेगा राहत चुनाव 2025: वाहन मालिकों को मि
कटिहार, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर परिवहन विभाग ने 24 पन्नों की विस्तृत एसओपी जारी की है। नई गाइडलाइन ने वाहन मालिकों और स्कूली संस्थानों को बड़ी राहत दी है। अब चुनावी कार्य में किसी भी स्कूल बस को तीन दिन से ज्यादा नहीं रोका जाएगा, जबकि सार्वजनिक वाहनों की जब्ती मतदान तिथि से चार दिन पहले ही की जा सकेगी। इससे पहले विभाग या पुलिस 10-15 दिन पहले ही वाहन उठा लेती थी, जिससे वाहन मालिकों की परेशानी बढ़ जाती थी। इसकी पुष्टि जिला परिवहन पदाधिकारी बालमुकुन्द प्रसाद ने भी की है। व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल से होगी वाहनों की निगरानी परिवहन विभाग के अपर मुख्य सचिव द्वारा जारी निर्देश में सभी वाहनों की निगरानी व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम (वीएमएस) पोर्टल से करने के बारे में कहा गया है।

इसमें अधिकारी से लेकर कर्मियों तक की जिम्मेदारी तय की गई है। नकद भुगतान को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। अब वाहन मालिकों को उनका भुगतान सीधे बैंक खाते में मिलेगा। चालकों की पहचान के लिए बनेंगे दो पहचान पत्र वाहन चालकों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए दो पहचान पत्र बनाए जाएंगे। एक चालक के पास रहेगा और दूसरा वीएमएस पर अपलोड होगा। चुनावी ड्यूटी में लगाए गए वाहनों पर जीपीएस लगाया जाएगा, ताकि उनकी गतिविधियों पर पूरी निगरानी रहे और गलत इस्तेमाल की संभावना खत्म हो। अर्द्धसैनिक बलों के लिए विशेष प्रावधान एसओपी में अर्द्धसैनिक बलों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। उन्हें अच्छे और फिट वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे। किसी वाहन में खराबी आने पर उसी जिले से तुरंत दूसरा वाहन दिया जाएगा। साथ ही, अगर किसी जिले में वाहनों की कमी होती है, तो निकटवर्ती जिले से वाहन लेने की सुविधा होगी। बताते चलें कि नई एसओपी से न सिर्फ चुनावी व्यवस्था और पारदर्शी होगी, बल्कि वाहन मालिकों का भरोसा भी बढ़ेगा। यह पहल चुनावी कार्य में दक्षता और जवाबदेही को मजबूत करेगी।

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