अक्टूबर से आयकर में टीसीएस होगा लागू
चार्टर एकाउटेंट राहुल अग्रवाल ने बताया कि एक अक्टूबर से आयकर में टीसीएस लागू...
चार्टर एकाउटेंट राहुल अग्रवाल ने बताया कि एक अक्टूबर से आयकर में टीसीएस लागू होगा।
आयकर की धारा सेक्सन 206 सी(वन एच) के अंतर्गत टीसीएच लागू किया गया है। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में टोटल बिक्री 10 करोड़ से अधिक है। उस पर यह नियम लागू होगा। उन्होंने बताया कि करदाता किसी एक खरीदार को वित्तीय वर्ष में पचास लाख से अधिक का माल बेचते हैं तो पचास लाख से ऊपर की बिक्री पर टीसीएस कलेक्ट कर सरकार को जमा करना होगा। उन्होंने बताया कि विक्रेता को खरीदार से टीसीएस चार्ज करना होगा। इसके बाद ही रिटर्न भरना होगा। रिर्टन अगले माह के एक से सात तारीख के बीच भरना होगा। प्रत्येक तीन माह पर रिटर्न भरने का प्रावधान किया गया है। टीसीएस को क्रेता से पेमेंट मिलने पर जमा करना है।