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एक अक्टूबर से आयकर में टीसीएस होगा लागू

कटिहार ।चार्टर्ड एकाउंटेंट राहुल अग्रवाल ने बताया कि 1 अक्टूबर से आयकर में टीसीएस लागू होगा ।आयकर की धारा सेक्शन 206सी(1एच) के अंतर्गत टीसीएस लागू किया गया है। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2019- 20...

एक अक्टूबर से आयकर में टीसीएस होगा लागू
हिन्दुस्तान टीम,कटिहारThu, 24 Sep 2020 04:23 PM
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कटिहार ।चार्टर्ड एकाउंटेंट राहुल अग्रवाल ने बताया कि 1 अक्टूबर से आयकर में टीसीएस लागू होगा ।आयकर की धारा सेक्शन 206सी(1एच) के अंतर्गत टीसीएस लागू किया गया है। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2019- 20 में टोटल बिक्री 10 करोड से अधिक है उस पर यह नियम लागू होगा। करदाता किसी एक खरीदार को वित्तीय वर्ष में 50 लाख से अधिक का माल बेचते हैं तो 50लाख से ऊपर की बिक्री पर टीसीएस कलेक्ट कर के गवर्मेंट को जमा करना होगा ।उन्होंने बताया कि टीसीएस का रेट 1 अक्टूबर से 31 मार्च 2021 तक 0.0 75

प्रतिशत है। 1 अप्रैल 2021 से 0.1% होगी। इसके लिए खरीदार के पास पैन कार्ड का होना आवश्यक है। अन्यथा 1% से टीसीएस लेना होगा। श्री अग्रवाल ने बताया कि विक्रेता को खरीदार से टीसीएस चार्ज करना होगा। उसके पश्चात ही रिटर्न भरना होगा । उन्होंने बताया कि रिटर्न अगले माह के 1 से 7 तारीख के बीच भरना है तथा प्रत्येक तीन माह पर रिटर्न भरने का प्रावधान किया गया है। टीसीएस को क्रेता से पेमेंट मिलने पर जमा कराना है। टीसीएस जमा कराने का दायित्व कलेक्शन बेसिस पर है ना कि बिल बेसिस पर।

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