लाठी से मारकर हत्या करने के जुर्म में एक आरोपी को उम्रकैद की सजा
लाठी से मारकर हत्या करने के जुर्म में एक आरोपी को उम्रकैद की सजा लाठी से मारकर हत्या करने के जुर्म में एक आरोपी को उम्रकैद की सजालाठी से मारकर हत्या क

कटिहार। विधि संवाददाता जिला अदालत के पंचम,जिला अपर सत्र न्यायाधीश द्विजेंद्र कुमार ने शुक्रवार को राजेंद्र शर्मा की लाठी से मारकर हत्या करने से संबंधित सत्रवाद से संख्या-340/22 की विचारण के पश्चात मामले में लिफ्ट एकमात्र आरोपी कालू शर्मा जो ग्राम भमरैली, डंडखोरा निवासी है को हत्या के सिद्ध दोष अभियोग में सश्रम आजीवन कारावास एवं पच्चीस हजार रूपये अर्थदंड कि सजा सुनायी है। अदालत ने अर्थ दंड की राशि अदा नहीं करने पर आरोपी पर अतिरिक्त छह माह की कारावास भी निर्धारित किया है। घटना को लेकर मृतक फुलिया देवी जो ग्राम भमरैली, डंडखोरा निवासी है ने शिकायत आवेदन देकर डंडखोरा थाना कांड संख्या- 34/22 दर्ज करा कर आरोप लगाई थी कि 8 अप्रैल 22 को रात्रि 8 बजे उसके मृतक पति राजेंद्र शर्मा घर पर थे तभी उनके पड़ोसी आरोपी कालू शर्मा उसके साथ आकर गाली-गलौज करने लगा।
जिसे देख राजेंद्र शर्मा ने गाली देने से मना करते हुए विरोध किया। इसी बीच आरोपी की पत्नी वहां पहुंचकर आरोपी को लाठी देकर उसे राजेंद्र शर्मा को करने कहा जिस क्रम में आरोपी ने राजेंद्र शर्मा के सीने पर लाठी से प्रहार कर दिया। जिससे वह चोटग्रस्त होकर जमीन पर गिर पड़ा और उसकी घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई। अदालत में मामले की विचारण के दौरान अपर लोक अभियोजक युगल किशोर यादव ने घटना के समर्थन में बारह साक्षी पेश कर घटना के समर्थन में ब्यान दर्ज कराया जिसका प्रति परीक्षण बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने किया। अदालत में साक्ष्य एवं उभय पक्षों की तर्क सुनने के पश्चात यह फैसला सुनायी। फैसला सुनाए जाने के बाद आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में मंडल कारागार भेज दिया गया।
लेखक के बारे में
Hindustanलेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।



