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अपहरण के आरोपी को ७ वर्ष की कैद

जिला अदालत स्थित फास्ट ट्रेक कोर्ट द्वितीय के अपर जिला सत्र न्यायाधीश सुभाषचन्द्र प्रसाद ने वादिनी लीला देवी ग्राम सिरसा निवासी के नाबालिग पुत्री की विवाह के प्रयोजन से अपहरण करने मामले में आरोपी...

अपहरण के आरोपी को ७ वर्ष की कैद
हिन्दुस्तान टीम,कटिहारMon, 19 Mar 2018 11:25 PM
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जिला अदालत स्थित फास्ट ट्रेक कोर्ट द्वितीय के अपर जिला सत्र न्यायाधीश सुभाषचन्द्र प्रसाद ने वादिनी लीला देवी ग्राम सिरसा निवासी के नाबालिग पुत्री की विवाह के प्रयोजन से अपहरण करने मामले में आरोपी मो. शौकत उर्फ बबलू जो मिरचाईबाड़ी निवासी को दोषी पाकर सश्रम सात वर्ष की कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है।

अदालत ने अर्थदंड नहीं देने पर नौ माह की अतिरिक्त कैद भी निर्धारित किया। घटना की बावत पीड़ित नाबालिग की माता लीलादेवी ने अदालत में मुकदमा दर्ज करायी जिसे मोफस्सिल थाना को प्राथमिकी की आदेश सुनवाई के बाद हो गयी। वादिनी ने अपने प्राथमिकी में आरोप लगायी कि 10 अगस्त 07 को ग्रामीन डोमनी देवी उसकी पुत्री की विवाह करने अपने घर पुत्री के साथ बुलायी जहां आरोपी मो. शौकत उर्फ बबलू उसकी पुत्री को टेम्पो पर बैठा कर कहीं ले गया तथा खोजबीन करने के क्रम में वादिनी को जब कोई जानकारी नहीं लगी तो उसने मुकदमा दर्ज क रायी। अदालत में विचारण के दौरान अपर लोक अभियोजक मीना शर्मा ने ग्यारह साक्षी की साक्ष्य करायी जिसका बचाव पक्ष ने प्रतिपरीक्षण किया।

उधर इसी अदालत में मोसमात चुनिया देवी को उसके घर में घुसकर डायन बता मारपीट कर गंभीर रुप से जख्मी करने के एक अन्य मामले में सत्रवाद संख्या 597/12 की विचारण के बाद अदालत ने मामले के एक मात्र आरोपी धीरेन मंडल जो छोटी हसवर मनिहारी निवासी को हत्या के प्रयास के सिद्धदोष आरोप में सश्रम सात साल की कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है। इस मामले में एपीपी अरुण कुमार सिन्हा ने साक्ष्य पेश किया था।

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