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पत्नी को प्रताड़ित करने में पति व भैंसुर को दो वर्ष कैद

गुरुवार को जिला अदालत के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पत्नी को प्रताड़ित करने पति एवं भैंसुर को दो-दो साल की कैद एवं बीस हजार रुपये आर्थिक दंड की सजा...

पत्नी को प्रताड़ित करने में पति व भैंसुर को दो वर्ष कैद
हिन्दुस्तान टीम,कटिहारFri, 27 Apr 2018 12:10 AM
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गुरुवार को जिला अदालत के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पत्नी को प्रताड़ित करने पति एवं भैंसुर को दो-दो साल की कैद एवं बीस हजार रुपये आर्थिक दंड की सजा सुनायी। पत्नी नजमून निशा को भूमि खरीदने पिता से रुपये मांग कर नहीं लाने पर प्रताड़ित कर घर से भगाने में लिप्त पति मो. फारुख खान एवं भैंसुर मो. नसीम खान को सजा सुनायी। साथ ही आर्थिक दंड से राशि पन्द्रह हजार रुपये पीड़िता को देने तथा आर्थिक दंड की राशि अदा नहीं करने पर आरोपियों को अतिरिक्त तीन माह की कैद भी अदालत ने निर्धारित की है। अदालत में घटना को लेकर पीड़िता के भाई मो. सालेहीन ने आरोप लगाया था।

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