13 अक्टूबर से शुरू होगी एवं की पहली रैंडमाइजेशन प्रक्रिया
13 अक्टूबर से शुरू होगी एवं की पहली रैंडमाइजेशन प्रक्रिया 13 अक्टूबर से शुरू होगी एवं की पहली रैंडमाइजेशन प्रक्रिया 13 अक्टूबर से शुरू होगी एवं की पहल

कटिहार, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी चुनाव कार्यक्रम के अनुसार जिले की सभी सात विधानसभा क्षेत्रों में दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर 2025 को होगा। इस क्रम में ईवीएम और वीवीपैट की पहली रैंडमाइजेशन प्रक्रिया 13 अक्टूबर को अपराह्न 3 बजे संपन्न की जाएगी। इस संबंध में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी मनेश कुमार मीणा ने विस्तृत आदेश जारी किया है। जिला प्रशासन के आदेश के मुताबिक, रैंडमाइजेशन प्रक्रिया के बाद विधानसभा वार ईवीएम और वीवीपैट की सूची सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई जाएगी। यदि किसी पार्टी का प्रतिनिधि उपस्थित नहीं रहता है, तो सूची उसके कार्यालय में भेजी जाएगी और पावती प्राप्त की जाएगी।
पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाएगी, ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। 14 से 16 के बीच विधानसभा वार एवं बज्रगृहों में भंडारित आगामी 14 से 16 अक्टूबर के बीच विधानसभावार ईवीएम और वीवीपैट को अलग-अलग कर संबंधित बज्रगृहों में भंडारित किया जाएगा। ईवीएम के सुरक्षित भंडारण के लिए तीन केंद्र निर्धारित किए गए हैं। जिसके तहत कृषि उत्पादन बाजार समिति तिनगछिया, डी.एस. कॉलेज कटिहार और अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास 2 प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय, कोढ़ा। प्रत्येक बज्रगृह में डबल लॉक सिस्टम लागू रहेगा। वहां 24 घंटे सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती रहेगी और सीसीटीवी कैमरे की सतत निगरानी में ईवीएम रखे जाएंगे। अग्निशमन उपकरणों की पर्याप्त व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। जीपीएस ट्रैकिंग युक्त बंद कंटेनरों की व्यवस्था जारी आदेश में कहा गया है कि ईवीएम के परिवहन के लिए जीपीएस ट्रैकिंग युक्त बंद कंटेनरों की व्यवस्था जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा की जाएगी। साथ ही, पुलिस अधीक्षक कटिहार को निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए सशस्त्र पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करें, ताकि सुरक्षा में किसी प्रकार की चूक न हो। डीएम ने कहा है कि पूरी प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मैन्युअल ऑन एवं एडिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाएगी। उन्होंने सभी पदाधिकारियों को सख्त चेतावनी दी है कि किसी भी स्तर पर लापरवाही या गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।
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