15 खुदरा विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित, जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई

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15 खुदरा विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित, जीरो टॉलरेंस नीति के तहत 15 खुदरा विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित, जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई15 खुदरा वि

15 खुदरा विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित, जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई

कटिहार, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि जिले में उर्वरक की संदिग्ध बिक्री पर जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए बुधवार को 15 खुदरा उर्वरक प्रतिष्ठानों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए। जिला पदाधिकारी आशुतोष द्विवेदी के निर्देश पर चल रहे दैनिक अनुश्रवण के दौरान आईएफएमएस पोर्टल के अवलोकन में कई विक्रेताओं द्वारा यूरिया एवं डीएपी की असामान्य और संदिग्ध मात्रा में बिक्री का मामला सामने आया।जिला कृषि पदाधिकारी मिथिलेश कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह मामला गंभीर अनियमितता का संकेत देता है, जो उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के प्रावधानों का उल्लंघन है। इसे देखते हुए संबंधित दुकानों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उनके लाइसेंस निलंबित किए गए हैं।

साथ ही सभी विक्रेताओं से विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा गया है।इन दुकानदारों पर हुई कार्रवाईकार्रवाई की जद में आए प्रतिष्ठानों में अमदाबाद आजमनगर, बलरामपुर, बरारी, डंडखोरा, फलका, हसनगंज, कदवा, कटिहार, कोढ़ा तथा मनिहारी सहित कई अन्य प्रखंडों में भी कार्रवाई हुई है। जांच में सामने आया कि कुछ प्रतिष्ठानों द्वारा यूरिया (नीम कोटेड व इंपोर्टेड) और डीएपी की बिक्री सामान्य खपत से काफी अधिक दिखाई गई है। कई जगहों पर डीएपी की भी संदिग्ध मात्रा दर्ज की गई, जिससे कालाबाजारी या स्टॉक हेरफेर की आशंका जताई जा रही है।जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसानों के हितों के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उर्वरक वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी जारी रहेगी। दोषी पाए जाने वाले विक्रेताओं के खिलाफ आगे भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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