कटिहार : न्यायालय से पारित आदेश का नहीं हुआ है अनुपालन
कटिहार में अपर समाहर्ता न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अनुपालन नहीं हो रहा है। मामले में शेख अली हुसैन और सबीना खातून के पक्ष में 10 महीने पहले आदेश दिया गया था। बावजूद इसके, अंचल पदाधिकारी ने आदेश का...

कटिहार, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। अपर समाहर्ता न्यायालय से पारित आदेश का सदर अंचल में नहीं हो रहा है अनुपालन। नामांतरण रिवीजन वार्ड संख्या 547/ 22- 23 के तहत न्यायालय द्वारा शेख अली हुसैन वॉक सबीना खातून बनाम शेख शमशाद व अन्य के मुकदमे में विगत 10 में को आदेश पारित किया गया है। जारी आदेश के तहत अंचल पदाधिकारी कटिहार को निर्देशित किया गया है कि खाता संख्या 16 खेसरा संख्या 414 415 रखवा 62 डेसिमल मौज कटिहार अपील वार्ड संख्या 755 /2019 भूमि उप समाहर्ता कटिहार का पारित आदेश एवं अंचल पदाधिकारी कटिहार द्वारा नामांतरण वाद संख्या 5358 के पारित आदेश निरस्त किया जाता है। साथ ही प्रश्नगत 62 डिसमिल जमीन को मूल जमाबंदी में भेजने का आदेश दिया गया है। अपीलकर्ता ने आदेश की छाया प्रति के साथ अंचल पदाधिकारी को आवेदन दिया। बावजूद 6 माह तक अंचल का चक्कर लगाए जाने के बावजूद आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है । 20 सूत्री सदस्य सत्यनारायण ऋषि ने कहा की आने वाले 20 सूत्री क्रियान्वयन समिति की बैठक में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया जाएगा।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।